अगर 30 जून तक पैन और आधार को लिंक नहीं किया गया तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने अपनी अधिसूचना में कहा है कि यदि आपका पैन 1 जुलाई, 2021 से निष्क्रिय हो जाता है.
अगर 30 जून तक पैन और आधार को लिंक नहीं किया गया तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने अपनी अधिसूचना में कहा है कि यदि आपका पैन 1 जुलाई, 2021 से निष्क्रिय हो जाता है, तो आप इसका उपयोग वित्तीय लेनदेन के लिए नहीं कर पाएंगे, जहां पैन देना अनिवार्य है. इनमें सावधि जमा में निवेश, आयकर रिटर्न दाखिल करना आदि शामिल हैं.
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इसके अलावा, एक बार पैन निष्क्रिय हो जाने के बाद, यह माना जाएगा कि उस व्यक्ति के पास पैन नहीं है. हालांकि, पैन निष्क्रिय होने की स्थिति में, आपके पहले के वित्तीय लेनदेन प्रभावित नहीं होंगे. नए कानून से पहले, यदि पैन को आधार से लिंक नहीं किया जाता है, तो पैन को अमान्य मानने से पहले अतीत में किए गए वित्तीय लेनदेन प्रभावित होते. ऐसे लेनदेन की सुरक्षा के लिए कानून में बदलाव लाए गए थे. यदि आपका पैन निष्क्रिय हो गया है और आप उस पैन कार्ड का उपयोग अपने बैंक खाते से 50,000 रुपये से अधिक निकालने के लिए करते हैं, तो आपको 10,000 रुपये का जुर्माना देना होगा. साथ ही बिना पैन कार्ड के आप बड़ी रकम नहीं निकाल पाएंगे. साथ ही, आपको निष्क्रिय पैन के साथ ऐसे हर लेनदेन के लिए जुर्माना देना होगा.
हालांकि, निष्क्रिय पैन कार्ड को ऑपरेटिव बनाया जा सकता है। इसके लिए आपको एक SMS भेजना होगा. मैसेज बॉक्स में जाकर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल से 12 अंकों का पैन नंबर डालने के बाद आपको स्पेस देकर 10 अंकों का आधार नंबर डालना होगा और 567678 या 56161 पर एसएमएस करना होगा.
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ऐसे चेक करें स्टेटस
आपको सबसे पहले https://www1.incometaxindiaefiling.gov.in/e-FilingGS/Services/AadhaarPreloginStatus.html लिंक पर क्लिक करना होगा. अब आपको अपना पैन और आधार नंबर डालना होगा. अब आपको View Link Aadhaar Status पर क्लिक करना है. दूसरे टैब पर अब आपके सामने आधार और पैन का लिंक स्टेटस दिखाई देगा.
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