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देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना की रफ्तार बहुत तेज है. वहीं कोरोना के खतरे और प्रसार को रोकने के लिए शुक्रवार को रात 10 बजे से सप्ताहांत कर्फ्यू शुरू हो गया, जो सोमवार शाम 5 बजे तक लागू रहेगा. डीडीएमए के मुताबिक शनिवार और रविवार को कर्फ्यू लागू रहेगा. आइए यहां जानते हैं कि दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू के दौरान क्या खुला रहेगा और किन गतिविधियों पर रोक रहेगी.
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बिना जरूरी काम के घर से नहीं निकल पाएंगे
वीकेंड कर्फ्यू के दौरान शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक बिना जरूरी काम के घर से निकलने की इजाजत नहीं है. यदि इस नियम का उल्लंघन किया जाता है तो 2000 रुपये का जुर्माना भरना होगा. दोबारा वही गलती करने पर एपिडेमिक एक्ट के तहत केस दर्ज किया जाएगा और जेल जाने की भी संभावना है.
घर से काम करने की अनुमति होगी
दिल्ली में हर शनिवार और रविवार को दिन और रात दोनों समय अगले आदेश तक सप्ताहांत कर्फ्यू लागू रहेगा. हर रात 10 बजे से शाम 5 बजे तक रात का कर्फ्यू पहले से ही लगा हुआ है. इस तरह हर हफ्ते शुक्रवार रात 10 बजे से लागू कर्फ्यू सोमवार सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा. इस दौरान लोगों को वर्क फ्रॉम वर्क की इजाजत है.
सब्जी, दवा और खाने की दुकानें खुलेंगी
सप्ताहांत के कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सेवाएं बाधित न हो इसके लिए भी आदेश और निर्देश जारी किए गए हैं. इसके तहत जहां शनिवार-रविवार को लोगों को गैर-जरूरी कामों के लिए बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी, तो उन्हें जरूरी काम के लिए घर से बाहर निकलने की इजाजत होगी. इसके तहत भोजन, सब्जी आदि आवश्यक सुविधाओं की बिक्री नहीं रुकेगी.
100% बैठने की क्षमता के साथ चलेगी मेट्रो
हर दिन की तरह शनिवार और रविवार को भी बसों और मेट्रो को वीकेंड पर शत-प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ यात्रा करने की अनुमति होगी. इस दौरान कोरोना प्रोटोकॉल के तहत मास्क पहनना और शारीरिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा. अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र, पुलिस, अग्निशामक और आपातकालीन सेवाएं शामिल होंगी.
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हवाई और रेल यात्रियों को नहीं होगी परेशानी
सप्ताहांत के कर्फ्यू के दौरान शनिवार और रविवार को यातायात की कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन यह आवश्यक होना चाहिए. उदाहरण के लिए, रेल, बस या हवाई यात्रा के लिए आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा. इस दौरान पुलिसकर्मियों के कहने पर रेल यात्रा और हवाई यात्रा के टिकट दिखाने होंगे.
मीडिया वालों को भी मिली छूट
मीडिया कर्मियों (प्रिंट, वेब और टेलीविजन समाचार चैनल) को सप्ताहांत के कर्फ्यू के दौरान यात्रा करने की अनुमति होगी, जिसके दौरान उन्हें मांग पर पहचान पत्र दिखाना होगा.
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