राज्य में कन्या भ्रूण हत्या और लिंगानुपात को रोकने के लिए योगी सरकार 'भाग्य लक्ष्मी योजना' लेकर आई है.
यूपी सरकार भाग्य लक्ष्मी योजना: राज्य में कन्या भ्रूण हत्या और लिंगानुपात को रोकने के लिए योगी सरकार 'भाग्य लक्ष्मी योजना' लेकर आई है. इस योजना के तहत बेटी के जन्म पर माता-पिता को आर्थिक सहायता दी जाती है और सरकार बेटी की पढ़ाई के दौरान भी मदद करती है.
जानिए कैसे मिलता है योजना का लाभ
1. बेटी के जन्म पर 50 हज़ार रुपये का बॉन्ड मिलता है.
2. बॉन्ड 21 साल में मैच्योर होकर 2 लाख का हो जाता है.
3. बेटी के पालन-पोषण के लिए जन्म के समय मां को अलग से 5100 रुपये मिलते हैं.
4. जब बच्ची कक्षा 6 में प्रवेश करती है तो 3 हजार की मदद की जाती है.
5. कक्षा 8 में 5,000 की मदद की जाती है.
6. दसवीं में 7 हज़ार की मदद की जाती है.
7. 12वीं में 8 हज़ार रुपये बेटी के खाते में जमा किए जाते हैं.
8. इस तरह बेटी की पढ़ाई के दौरान सरकार कुल 23 हज़ार रुपयों की मदद करती है
योजना का लाभ लेने के लिए इन शर्तों का करना होगा पालन
1. लाभ उन बेटियों को मिलेगा जिनका जन्म 2006 के बाद हुआ है.
2. बेटी के जन्म के एक महीने के भीतर आंगनबाड़ी केंद्र में पंजीयन करना अनिवार्य.
3. बेटी की शिक्षा सरकारी स्कूल में होनी चाहिए
4. बेटी की शादी 18 साल से पहले नहीं होनी चाहिए
5. सरकारी कर्मचारी को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा
भाग्य लक्ष्मी योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर यानी ई-मित्र केंद्र में जाना होगा. पंजीकरण के लिए कोई शुल्क नहीं है. यूपी निवास प्रमाण पत्र, बालिका का जन्म प्रमाण पत्र, माता-पिता का आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाता होना आवश्यक है.
कौन हैं योजना के पात्र-
1. इस योजना का लाभ केवल बीपीएल परिवार की बेटियों को मिलेगा.
2. परिवार की आय प्रति वर्ष दो लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए