नए श्रम कानूनों के तहत कर्मचारियों के लिए काम करने के घंटे काफी लचीला बनाने की कोशिश की जा रही है जिसके चलते यह प्रस्ताव रखा जा रहा है कि हफ्ते में कर्मचारियों से अधिकतम 48 घंटे काम कराया जाएं।
नए श्रम कानूनों के तहत कर्मचारियों के लिए काम करने के घंटे काफी लचीला बनाने की कोशिश की जा रही है जिसके चलते यह प्रस्ताव रखा जा रहा है कि हफ्ते में कर्मचारियों से अधिकतम 48 घंटे काम कराया जाएं। इसके साथ-साथ यह जा रहा है कि अगर कोई कर्मचारी हफ्ते में चार दिन में ही 48 घंटे काम कर लेता है यानि हर दिन 12 घंटे तो बाकि तीन दिन उसे छुट्टी दी जा सकती है।
कर्मचारियों की काम करने की टाइमिंग होगी 8 से 12 घंटे
नए श्रम कानूनों के तहत हर काम करने के घंटे की सीमा मौजूदा 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे करनी होगी। मिली जानकारी के मुताबिक केंद्रीय श्रम सचिव अपूर्व चंद्रा ने सोमवार को कहा कि कर्मचारियों के लिए हफ्ते में अधिकतम 48 घंटे तक ही काम करने की सीमा तय की जाएगी।
डेली वर्किंग ऑवर में कर सकते है बदलाव
बताया जा रहा है कि कंपनियों को यह छूट दी जा सकती है कि वे इसके मुताबिक कर्मचारियों की मंजूरी से अपने डेली वर्किंग ऑवर में फेर-बदल कर सकते है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई कर्मचारी चाहे तो एक दिन में ही 10 से 12 घंटे काम करे और हफ्ते के छह दिन काम करने की जगह 4से 5 में ही अपना टारगेट पूरा कर लें। इसमें बीच में इंटरवल भी शामिल हैं।
जानिए अभी कौन से नियम है जारी
मौजूदा नियमों के तहत कर्मचारियों के आठ घंटे के वर्किंग ऑवर में कार्य सप्ताह छह दिन का होता है। वही नियमों के तहत कोई भी व्यक्ति कम से कम आधे घंटे के इंटरवल के बिना पांच घंटे से अधिक लगातार काम नहीं करेगा।