सीएए कानून के खिलाफ में विरोध प्रदर्शन करने वालों लोगों के विरूद्ध उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जारी की गई रिकवरी नोटिस के लिये सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के विरूद्ध नाराजगी जताई है.
सीएए कानून के खिलाफ में विरोध प्रदर्शन करने वालों लोगों के विरूद्ध उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जारी की गई रिकवरी नोटिस के लिये सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के विरूद्ध नाराजगी जताई है. सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आखिरी मौका दिया है और कहा है कि वह रिकवरी के संबंध में जारी की गई नोटिस तुरंत वापस लें लें और साथ ही सलाह दी और कहा है कि अगर नोटिस वापस नही ली गई तो हम नोटिस को कैंसिल कर देंगे,क्योंकि यह नियमों के विरूद्ध है. वहीं, सरकार को कोर्ट ने सुनाते हुए कहा कि अगर आप ने हमारी बात नही सुनी तो फिर आप अंतिम परिणाम के लिए तैयार रहें.
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हम आपको दिखायेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवमानना करने का परिणाम क्या होता है. सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि दिसंबर 2019 में चल रहे सीएए कानून के विरूद्ध प्रदर्शन करने वालों पर रिकवरी की कार्रवाई शुरू की गई थी. जो कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनाये गये नियमों के विरूद्ध है और यह कार्रवाई टिकने वाली नहीं है.