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बेंगलुरु नागरिक निकाय ने बुधवार को कोरोनोवायरस बीमारी (कोविड -19) महामारी के मद्देनजर शहर में गणेश चतुर्थी समारोह के दौरान पालन किए जाने वाले नए दिशानिर्देश जारी किए. “गणेश चतुर्थी के साथ ही, इसमें शामिल सभी लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देशों का पालन किया जाना है. कोविड के उचित व्यवहार का पालन करें और वायरस के प्रसार को रोकने में हमारी मदद करें, ”बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) के मुख्य आयुक्त गौरव गुप्ता ने 15 संशोधित दिशानिर्देशों की एक सूची साझा करते हुए कहा। इसने यह भी दिखाया कि आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
प्रदेश के गृह विभाग ने आगामी त्योहारों के बावत नई गाइडलाइन (New Guidelines for Ganesh Chaturthi) जारी कर दी है, जिसके तहत पंडाल की लंबाई-चौड़ाई से लेकर विसर्जन और स्थान भी तय किया गया है, गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर संबंधित के खिलाफ कलेक्टर धारा 144 के तहत कार्रवाई करेंगे
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