लोकसभा सांसद को एक स्थानीय अदालत ने मतदाताओं को पैसे बांटने के आरोप में छह महीने की कैद और 10,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है.
तेलंगाना के एक लोकसभा सांसद को एक स्थानीय अदालत ने मतदाताओं को पैसे बांटने के आरोप में छह महीने की कैद और 10,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है. इस मामले में तेलंगाना राष्ट्र समिति की सांसद एम. कविता और उनके एक सहयोगी को अदालत ने दोषी पाया है.
हालांकि, फिलहाल कोर्ट ने इन दोनों को अपर कोर्ट में अपील के लिए जमानत दे दी है। कविता तेलंगाना की महबूबाबाद लोकसभा सीट से सांसद हैं. यह संभवत: पहला मामला है जहां किसी लोकसभा सांसद को अदालत ने इस तरह की सजा दी है.
मामला 2019 के लोकसभा चुनाव से जुड़ा है
इन सभी को नामपल्ली में एमपी-एमएलए विशेष सत्र न्यायालय ने दोषी ठहराया है. मामले के मुताबिक 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान उड़न दस्ते ने सांसद के साथी शौकत अली को चुनाव के बीच में मतदाताओं को पैसे बांटते हुए रंगेहाथ पकड़ लिया था. लोक अभियोजक ने कहा कि पकड़े जाने के बाद इन लोगों ने कविता के पक्ष में वोट करने के लिए वोटरों को पैसे बांटने की बात स्वीकार की थी.