कोरोना काल: नाइट क्लब में पार्टी के चलते गिरफ्तार किए गए सुरेश रैना-गुरु रंधावा, बाद में मिली जमानत

कोरोना काल के बीच महाराष्ट्र में कुछ सितारे सुरेश रैना संग पार्टी कर रहे थे। इन सबके बीच कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी।

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कोरोना वायरस के बढ़ते मामले को देखकर इस वक्त सरकार काफी ज्यादा सख्त है। कोविड- 19 के नए 2,234 मामले इस वक्त सामने आए हैं। अब तक कुल संख्या संक्रमति लोगों की बढ़कर 18,99,352 अब तक राज्य में पहुंच गई है। लेकिन कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है। ये काम किसी और ने नहीं बल्कि सिनेमा और खेल जगत के कुछ सितारे ने किया है। आइए आपको बताते हैं कि इस केस में किस-किस का नाम शामिल है।

दरअसल खेल जगत और सिनेमा के कुथ सितारे नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन करते हुए मुंबई में एक क्लब के अंदर पार्टी कर रहे थे। इस मामले में सूत्रों का ये कहना हैकि इसमें क्रिकेटर सुरेश रैना, रैपर बादशाह और सुजैन खान शामिल थे। दरअसल रात करीब 3 बजे के आसपास मुंबई पुलिस द्वारा अंधेरी के एक बेड़ क्लब ड्रैगन फ्लाई पर छापा मारा गया था। सूत्रों की माने तो उस वक्त क्लब में पार्टी चल रही थी, जिसमें कई सारे कलाकार और सितारे भी मौजूद थे। सूत्रों का ये कहना है कि सिंगर गुरु रंधावा, सुजैन खान, रैपर बादशाह और क्रिकेटर सुरेश रैना मौजूद थे। जैसे ही पुलिस का छापा पड़ा वो सभी पीछे के दरवाजे से निकल पड़े और उस वक्त सुरेश रैना ही वहां पर मौजूद रहे थे।

इस मामले को लेकर पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि पार्टी में 19 लोग दिल्ली और पंजाब से आए हुए थे। ऐसे में पुलिस ने 7 कर्मचारियों और 27 कस्टमर के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 और 269 के साथ ही महामारी एक्ट के चलते केस दर्ज किया है। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि सिंगर गुरु रंधावा और सुरेश रैना को ड्रेगनफ्लाई क्लब से गिरफ्तार किया गया था लेकिन उन्हें बाद में जमानत मिल चुकी है।

आइए आपको बताते हैं कि नाइट कर्फ्यू के दौरान आपको किन चीजों की रहेगी इजाजत?

आपको आपातकालीन सेवाओं की आपको इजाजत होती है। सब्जी, दूध और दवाई जैसी जरूरी चीजों की सप्लाई पर आपको कोई रोक नहीं रहेगी। रात 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे के बीच एक जगह पर पांच से अधिक लोगों को मंजूरी नहीं होगी। 

इन चीजों की नहीं रहती है इजाजत-

- सभी मार्केट और दुकानें रात को 11 बजे बंद हो जाएंगी सिर्फ मेडिकल स्टोर्स को छोड़कर।

- सभी तरह के यातायात पर पाबंदी रहेगी सिर्फ इमरजेंसी को छोड़कर।

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