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सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को तगड़ा झटका दिया है. SC ने कहा है कि नेशनल असेंबली में डिप्टी स्पीकर ने जिस तरह से नेशनल असेंबली को भंग किया था वह असंवैधानिक है. अब नौ अप्रैल को असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगा और उसके बाद पाकिस्तान में सरकार को लेकर संसद में फैसला हो जाएगा.
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इमरान खान को कोर्ट का फैसला मंजूर होगा
अविश्वास प्रस्ताव रद्द होने के बाद इमरान खान को जबरदस्त झटका लगा है. आपको बता दें कि, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि डिप्टी स्पीकर का फैसला असंवैधानिक है. कोर्ट ने 9 अप्रैल को सुबह 10 बजे अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान कराने का आदेश दिया है. इस दौरान अगर इमरान खान अविश्वास प्रस्ताव हार जाते हैं तो विपक्ष की ओर से नई सरकार बनाने की पहल की जाएगी. जिससे इमरान खान को कोई आपत्ति नहीं है. मिली जानकारी के अनुसार, इमरान खान ने कहा है कि कोर्ट जो भी फैसला सुनाएगा मुझे मंजूर होगा.
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चुनाव के लिए भंग हुई असेंबली
सूत्रों के अनुसार, नेशनल असेंबली में प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को उपाध्यक्ष द्वारा खारिज कर दिए जाने के बाद पाकिस्तान में राजनीतिक उथल-पुथल शुरू हो गई थी. जिसके बाद पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने देश में आम चुनाव का मार्ग अपनाने के लिए असेंबली भंग कर दी थी. पाकिस्तान के विपक्षी दलों ने उपाध्यक्ष के असेंबली भंग करने के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी.
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