सुप्रीम कोर्ट ने दी केजरीवाल के पीए बिभव कुमार को राहत, लगाई ये 2 शर्ते

राजनीति गलियारे में काफी ज्यादा हलचल देखने को मिल रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए बिभव कुमार को बड़ी राहत मिली है। उन्हें सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है।

बिभव कुमार
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राजनीति गलियारे में काफी ज्यादा हलचल देखने को मिल रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए बिभव कुमार को बड़ी राहत मिली है। उन्हें सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। अपना फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि बिभव कुमार 100 दिन से न्यायिक हिरासत में हैं। मामले में आरोपपत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है। ट्रायल पूरा होने में अभी वक्त लगेगा। ऐसे में जमानत देना बाधक नहीं होगा। इन सबके बीच अदालत ने 2 शर्तें भी लागू की है। पहली शर्त है बिभव कुमार सीएम अरविंद केजरीवाल के ऑफिस नहीं जा पाएंगे और गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे।सुप्रीम कोर्ट ने दी केजरीवाल के पीए बिभव कुमार को राहत, लगाई ये 2 शर्ते

दरअसल बिभव कुमार को स्वाति मालिवाल से मारपीट के मामले में 18 मई को गिरफ्तार किया था। 100 दिन जेल में रहने के बाद अब जाकर वो बाहर आएंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास पर सासंद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट करने का आरोप है। दरअसल बिभव कुमार को स्वाति मालिवाल से मारपीट के मामले में 18 मई को गिरफ्तार किया था। 100 दिन जेल में रहने के बाद अब जाकर वो बाहर आएंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास पर सासंद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट करने का आरोप है।

सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इस तरह रखी बात

 इस मामले में सुनवाई करते हुए बिभव कुमार ने कहा- जांच पूरी हो चुकी है। मामले में चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है। बस केस से जुड़ 51 लोगों की गवाही होनी है। ऐसे में ट्रायल पूरा होने में वक्त लग सकता है। ऐसे में हमें लगता है कि वो जांच में बाधा पैदा नहीं कर सकते। इस पर पुलिस ने कहा कि गवाहों को प्रभावित करने की आशंका है। तब अदालत ने कहा कि यदि गवाहों को प्रभावित किया जाता है तो जमानत वापस ले ली जाएगी।


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