रेपिस्टों को सजा देने के लिए निकाला गया सख्त बिल! विधानसभा में हुआ पेश

इस वक्त लोगों के बीच कोलकाता के हॉस्पिटल ट्रेनी डॉक्टर का रेप और उसके बाद हत्या का मामला चर्चा में बना हुआ है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन फांसी की मांग अभी तक जारी है।

ममता बनर्जी की तस्वीर
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इस वक्त  लोगों के बीच कोलकाता के हॉस्पिटल ट्रेनी डॉक्टर का रेप और उसके बाद हत्या का मामला चर्चा में बना हुआ है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन फांसी की मांग अभी तक जारी है। यहां तक की सीएम ममता बनर्जी की आलोचना इस मामले को लेकर काफी ज्यादा हो रही है। इन सबके बीच पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने रेप के मामलों में फांसी की सजा देने के लिए एक नया बिल पास कर दिया है। बिल में रेप के दोषियों को फांसी की सजा देने का प्रावधान है।

दरअसल ममता बनर्जी की सरकारी की तरफ से अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक पेश किया गया है। कोलकाता केस के बाद मममता बनर्जी ने इस बात का ऐलान किया था कि वह दुष्कर्म को लेकर कानून बनाएगी। इसी संदर्भ में उन्होंने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का ऐलान किया था। आइए हम इस बिल से जुड़ी कई खास बातों के बारे में जानते हैं यहां-

1. किसी भी महिला के साथ रेप करने के बाद यदि उसकी हत्या कर दी जाती है तो ऐसा करने वाले दोषी को मृत्युदंड की सजा दी जाएगी। 

2. महिला के साथ रेप किया गया तो इस अपराध को अंजाम देने वाले दोषी को आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी।

3. नाबालिग के साथ यदि दुष्कर्म किया जाता है तो उसके आपराधिक दोषी को 20 साल की कैद और मौत की सजा दोनों का प्रावधान है।

इस नए कानून के जरिए 21 दिनों में न्याय सुनिश्चित होगा। यदि 21 दिन में फैसला नहीं आ पाता है तो पुलिस अधीक्षक की इजाजत से 15 दिन और मिल जाएंगे।

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