सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर प्रिया सिंह ने अपने बॉयफ्रेंड अश्वजीत गायकवाड़ पर हत्या की कोशिश का आरोप लगाया है। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इसकी जानकारी देते हुए एक पोस्ट भी डाला या अपनी तस्वीरें शेयर कीं।
सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर प्रिया सिंह ने अपने बॉयफ्रेंड अश्वजीत गायकवाड़ पर हत्या की कोशिश का आरोप लगाया है। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इसकी जानकारी देते हुए उन्हें एक पोस्ट भी डाला या अपनी तस्वीरें शेयर कीं। फिल्हाल वो अस्पताल में भर्ती हैं या सोशल मीडिया के माध्यम से न्याय की गुहार लगा रही हैं। दअरसल अश्वजीत एक वरिष्ठ नौकरशाह का बेटा है या इसलिए प्रिया का आरोप है कि एफआईआर दर्ज करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई।
अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा “सुबह 4 बजे अश्वजीत की कॉल पर मैं एक फंक्शन में गई, उसके परिवार या दोस्तों के साथ, लेकिन वह थोड़ा अजीब व्यवहार कर रहा था। जब मैंने निजी तौर पर बात करने के लिए बुलाया तो उसके दोस्तों ने मेरी बेइज्जती की या उसने मुझे थप्पड़ मारा, गला दबाने की कोशिश की, मेरा हाथ काट लिया, या मेरे बाल भी खिंचे। अपनी कार का उपयोग करें, उसका ट्राफ बढ़ाते हुए देखें, मैं अपना फोन या बैग लेने के लिए जाऊं, जैसे ही उसके पास फोन हो, उसने ड्राइवर से कहा उड़ा दे इसको। मेरे कुछ समझने से पहले ही गाड़ी के बायें उससे से मुझे चोट लगी या उसके बाएं पहिये ने मेरा जोड़ा कुचल दिया। आधे घंटे तक बिना किसी मदद के वहां तड़पते रहने के बाद एक आदमी ने मुझे देखा या पुलिस को सूचित किया।” प्रिया ने ये भी बताया कि कुछ देर बाद अश्वजीत का ड्राइवर वापस आया या पुलिस से बचने के लिए हॉस्पिटल में चोर दिया। साथ ही पुलिस को कुछ न बताने की धमकी भी दी। बताते चलें कि प्रिया या अश्वजीत पिछले साढ़े 4 साल में रिलेशनशिप में थे।
एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए उन्हें बताया गया कि उनके दायें जोड़े में 3 हड्डियां टूट गई हैं या उनमें रॉड डाला है। वहीं बायें कंधे से लेकर कुल्हे तक बेहद गंभीर चोटे आई हैं। कुल्हे की नस दब जाने की वजह से वो अपनी बॉडी भी मूव नहीं कर पा रही है। प्रिया ने अपने बयान में अश्वजीत के पहले से शादीशुदा होने की बात भी बताई या घटना की रात वो अपनी पत्नी के साथ थी। उनसे वादा किया गया था कि अश्वजीत तलाक लेकर प्रिया से शादी करेगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
क्या मामले पर अपना पक्ष रखते हुए ठाणे पुलिस के डीसीपी अमरसिंह जाधव ने कहा, “प्रिया का बयान दर्ज कर लिया गया है या आईपीसी की धारा 279, 338, 504, या 323 के तहत कार्यवाई शुरू कर दी गई है। साथ ही प्रिया की वकील दर्शन पावर ने भी मीडिया को बताया कि उनका क्लाइंट काम से कम अगले 3 महीने तक नहीं चल पाएगा। पुलिस जांच में हो रही कमी को इंगित करते हुए उन्होंने कहा कि आईपीसी की धारा 307 या 356 के तहत बयान लिया जाना चाहिए, लेकिन 4 दिनों के बाद भी अब तक ऐसा नहीं हुआ। अगर यहीं हाल है तो हम सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाएंगे।
बताने की जरूरत नहीं है कि ये मामला कितना चौंकाने वाला है। साथ ही ये किस्सा महिला सुरक्षा जैसा संवेदनशील मुद्दा पर एक बहुत बड़ा सवाल है। आने वाले दिनों में देखना ये होगा कि प्रिया को कब तक इन्साफ मिल पाता है या कानून कार्यवाहि क्या मोड़ लेती है।