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सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 1988 के रोड रेज मामले में राजनेता नवजोत सिंह सिद्धू की सजा को एक साल की जेल में बदल दिया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के फैसले के खिलाफ पीड़ित गुरनाम सिंह के परिवार द्वारा दायर समीक्षा याचिका को स्वीकार कर लिया.
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अपने 2018 के फैसले में, शीर्ष अदालत ने सिद्धू की सजा को तीन साल के कारावास से घटाकर 1,000 रुपये जुर्माना कर दिया था. यह आदेश न्यायमूर्ति ए.एम खानविलकर और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की पीठ ने दिया.
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इससे पहले कोर्ट ने नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ रोड रेज मामले में नोटिस का दायरा बढ़ाने की मांग वाली एक अर्जी पर आदेश सुरक्षित रख लिया था. एक चल रही समीक्षा याचिका में भी आवेदन दायर किया गया था.
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