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बिहार के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को नोटिस जारी है. सोमवार को मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर बिहार सरकार से जवाब मांगा है. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अटार्नी जनरल को भी नोटिस जारी किया गया है. बता दें कि आनंद मोहन की रिहाई पर दिवंगत आईएएस अधिकारी जी कृष्णैया की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. इसके बाद कोर्ट ने बिहार सरकार से जेल मैन्युअल में किए गए बदलाव के संबंध रिकार्ड तलब किया गया है.
DM जी कृष्णैया कि पत्नी ने जताई खुशी
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर DM जी कृष्णैया कि पत्नी ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा हमें खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है. बिहार सरकार और इसमें शामिल अन्य लोगों को नोटिस जारी किया है. उन्होंने कहा हमें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा.
27 फरवरी को हुई थी रिहाई
बता दें कि आनंद मोहन की गिनती बिहार के दिग्गज नेताओं में होती है. मोहन की रिहाई 27 फरवरी को हुई थी. उन्हें सुबह 5 बजे जेल से रिहा कर दिया गया था. आनंद मोहन के रिहाई के लिए बिहार सरकार ने जेल मैन्युअल के नियमों में बदलाव किए थे. पूर्व सांसद के साथ-साथ 26 और कैदी बाहर हुए थे. बिहार सरकार के इस फैसले के बाद दिवंगत आईएएस अधिकारी की पत्नी ने दुर्भाग्य पूर्ण बताया था और पुनर्विचार करने की गुजारिश की थी.
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