जॉब कैटेगरी को लेकर बन रहा हैं नियम, जानिए कितना मिलेगा आरक्षण

कर्नाटक में इस समय प्राइवेट नौकरी को लेकर बड़ी चर्चा चल रही है। प्राइवेट फील्ड की C और D कैटेगरी में आरक्षण रखा जाएगा।

प्रतीकात्मक तस्वीर
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कर्नाटक में इस समय प्राइवेट नौकरी को लेकर बड़ी चर्चा चल रही है। प्राइवेट फील्ड की C और D कैटेगरी में आरक्षण रखा जाएगा। कर्नाटक में रहने वाले लोगों को 100 फ़ीसदी का आरक्षण मिलेगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धार मैया का कहना है कि, मंत्रिमंडल में निजी क्षेत्र में ग्रुप सी और डी के पदों पर कन्नड़ लोगों के लिए 100% आरक्षण लागू किया है। आरक्षण से संबंधित विधेयक  को मंजूरी भी दे दी गई है यह निर्णय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया है।

मुख्यमंत्री ने दी जानकारी

मुख्यमंत्री सिद्धार मैया ने कहा, "हमारी सरकार की इच्छा है कि कन्नड़ लोगों को कन्नड़ भूमि में नौकरियों से वंचित न होना पड़े और उन्हें अपनी मातृ भूमि में आरामदायक जीवन जीने का मौका मिले।" बता दें कि, कर्नाटक की कांग्रेस सरकार कहती है कि अपने क्षेत्र में रहने वालों को निजी स्थान पर ही प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

किन स्थानीय लोगों को मिलेगी नौकरी

आरक्षण के बिल को परिभाषित करते हुए स्थानीय लोगों से यह तात्पर्य है कि कर्नाटक में जन्म लिया होना चाहिए। ऐसे लोगों को आरक्षण मिलेगा जो 15 साल से राज्य में रह रहे हैं, कन्नड़ बोलते हैं और पढ़ सकते हैं। इतना ही नहीं बिल में यह भी कहा गया है कि अगर अभियर्थियों के पास कन्नड़ भाषा का माध्यमिक विद्यालय का प्रमाण पत्र नहीं है, तो उन्हें 'नोडल एजेंसी' की ओर से कन्नड़ परीक्षा पास करनी होगी।

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