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राजस्थान: अजमेर में धारा 144 लागू, बीजेपी ने जताया ऐतराज

अजमेर के कलेक्टर अंशदीप ने 7 अप्रैल से 7 मई तक जिले में धारा-144 लागू लगाने के आदेश जारी किए हैं. साथ ही किसी भी प्रकार के धार्मिक झंडे लगाने और लाउडस्पीकर चलाने पर रोक लगाई गई है.

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By Pooja Mishra | खबरें - 08 April 2022

हिंदुओं का त्योहार एक बार फिर सुना पड़ गया है. क्युकी राजस्थान में कोटा और बीकानेर के बाद अब अजमेर जिले में भी धारा-144 लगा दी गई है. यह पाबंदी 7 अप्रैल से 7 मई तक रहेगी ऐसे में कोई अनुष्ठान धूमधाम से नही मनाया जाएगा.

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राजस्थान में शुरू हुई राजनीति

आपको बता दें कि, राजस्थान के कई जिलों में धार्मिक कार्यक्रमों से पहले प्रशासन के धारा-144 लगाने पर राजनीतिक सरगर्मी शुरू हो गई है. पहले कोटा कोटा, बीकानेर Bikaner और अब अजमेर में धारा-144  लगने के बाद बीजेपी ने गहलोत सरकार को चारों तरफ से घेर लिया है. मिली जानकारी के अनुसार, अजमेर से बीजेपी विधायक वासुदेव देवनानी ने सरकार पर धारा-144 लगाकर हिंदुओं के पर्व को रोकने का आरोप लगाया है. देवनानी ने कहा है कि सरकार एक-एक कर पूरे प्रदेश में धारा-144 लगा देगी जो एक तरह से शर्मनाक बात है. बीजेपी धारा-144 लगाने पर कड़ी निंदा करती है. वहीं उन्होंने अजमेर में लगाई गई धारा-144 को तुरंत प्रभाव से हटाने की मांग की है.

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जिले में 7 अप्रैल से 7 मई तक बंदी

सूत्रों के अनुसार, अजमेर के कलेक्टर अंशदीप ने 7 अप्रैल से 7 मई तक जिले में धारा-144 लागू लगाने के आदेश जारी किए हैं. आदेश में धारा-144 का सख्ती से पालन करने का निर्देश भी दिए गए हैं. साथ ही किसी प्रकार के धार्मिक झंडे लगाने, डीजे चलाने, सार्वजनिक स्थान पर धार्मिक बोर्ड लगाने सहित सभी गतिविधियों पर रोक लगाई है। वहीं इस महीने में रामनवमी, अंबेडकर जयंती, महावीर जयंती, हनुमान जयंती त्योहार है. आपको बता दें कि, इस आदेश के बाद हिंदू संगठनों को एतराज है की कोरोना की गाइडलाइंस भी पूरी तरह से हट चुकी है. अब धारा-144 लगाकर सरकार क्या संदेश देना चाहती है.

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