अब पेपर लीक करने वालों को मिलेगी सजा, जानिए क्या है एंटी पेपर लीक कानून

लंबे समय से पेपर लीक होने का मामला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है, लेकिन अब सरकार देश में एंटी पेपर लीक कानून लागू कर चुकी है।

प्रतीकात्मक तस्वीर
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लंबे समय से पेपर लीक होने का मामला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है, लेकिन अब सरकार देश में एंटी पेपर लीक कानून लागू कर चुकी है। सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी करके इस कानून को मान्य किया गया है। इस कानून को लोक परीक्षा कानून 2024 यानी की पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 नाम दिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इस कानून को मंजूरी दे दी है। दोषियों को पेपर लीक करने पर 3 साल से 10 साल तक की सजा दी जाएगी। साथ ही 10 लाख से 1 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान भी है।


यहां जारी होगी परीक्षा की नई डेट

इस कानून के दायरे में यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंक भर्ती की परीक्षाएं आती हैं। बता दें कि, अभी हाल ही में NEET और NET की परीक्षा लीक हो गई थी, जिसके बाद से पूरे देश में जमकर हंगामा हुआ था। संसाधनों की कमी की वजह से यह परीक्षा 25 जून से 27 जून के बीच होने वाली थी। अब इस परीक्षा की अगली तारीख NTA की ऑफिशल वेबसाइट पर जारी की जाएगी।

गैंग पर लगेगा करोड़ों का जुर्माना

गुजरात और बिहार के बाद आज झारखंड से NEET का पेपर लीक हुआ है। पटना में बरामद NEET पेपर के जेल बुकलेट हजारीबाग सेंटर से लीक होने की आशंका है। इकोनामिक ऑफेंस यूनिट (EOU) ने जले हुए बुकलेट को मैच करने के लिए NTA से असली प्रश्न पत्र की मांग की है। अगर कोई एक व्यक्ति या फिर समूह मिलकर पेपर लीक करने की योजना बनाता है, तो कड़ी सजा के साथ एक करोड रुपए का जुर्माना भी लगेगा।

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