कोरोना के संकट में काफ़ी बातों को ध्यान में रखते हुए 1 जुलाई से कई सारे नियम बदले गए हैं.
कोरोना के संकट में काफ़ी बातों को ध्यान में रखते हुए 1 जुलाई से कई सारे नियम बदले गए हैं. ये कुछ ऐसे बदलाव हैं जिनका असर सीधे लोगों की जेब पर पड़ने वाला है. आइए आपको बताते हैं इन बदलाव के बारे में
1) एटीएम से पैसे निकालने पर बदला ये नियम
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मार्च में कोरोना की वजह से किसी भी ATM से पैसे निकालने की छूट दे दी थी. ये छूट बस 3 महीनों के लिए दी गई थी जो कि जून के ख़त्म होते ही ख़त्म हो चुकी है. राहत के तहत लोग किसी भी ATM से कितनी भी पैसे निकाल सकते थे और उन पर कोई अतिरिक्त चार्ज नही लगता था लेकिन अब एक लिमिटेड टाइम से ज़्यादा बार ATM से पैसे निकालने पर प्रति ट्रांज़ैक्शन 20 रूपये अतिरिक्त चार्ज लगेंगे.
2) मिनिमम बैलेन्स से जुड़ा नियम भी बदला
मार्च में हुए ऐलान के चलते 30 जून तक मिनीमम बैलेन्स अकाउंट में रखना जरुरी नहीं था लेकिन अब ये रियायत ख़त्म कर दी गयी है.
3) बढ़ेगी गैस सिलेंडर की क़ीमतें
तेल मार्केटिंग कंपनियों में सिलेंडर की क़ीमतें बढ़ रही है और आज भी इनकी क़ीमत बढ़ सकती है.
4) म्युचुअल फंड ख़रीदने पर Stamp Duty
1 जुलाई से लोगों को म्युचुअल फंड ख़रीदने पर उनको उस पर Stamp Duty देनी पड़ेगी. बता दें की नए नियम के मुताबिक म्युचुअल फंड खरीदने पर कुल निवेश 0.005% Stamp Duty देनी होगी.
5) आसान हुआ नई कंपनियों के लिए रजिस्ट्रेशन
1 जुलाई के बाद कोई भी नई कम्पनी खोलना आसान हो जाएगा. घर बैठे ऑनलाइन रेजिस्ट्रेशन कर सकेंगे
6) PNB सेविंग अकाउंट पर कम हुआ ब्याज
पंजाब नैशनल बैंक में सेविंग अकाउंट पर देने वाले ब्याज 0.50% की कटौती की है और अब PNB बचत खाते पर सालाना 3.25% ब्याज भी मिलेगा.
7) अटल पेन्शन योजना की किस्त हुई ऑटो डेबिट
केंद्र सरकार की ओर से चलाई जाने वाली अटल पेन्शन योजना के तहत फ़िल्हाल ऑटो डेबिट नही हो रहा है लेकिन अब 1 जुलाई से इस योजना में पैसा लगाने वाले लोगों के अकाउंट से पैसे अपने आप कट जाएंगे यानी के ऑटो डेबिट हो जाएंगे.
8) आसान भी है पीएफ का पैसा निकालना
कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन में लोगों को कैश निकालने में दिक्कत आ रही थी. इसको देखते हुए मोदी सरकार ने पीएफ अकाउंट होल्डर को एक ख़ास सुविधा दी थी जिसके चलते लोग अपने पीएफ खाते से एक तय रक़म निकाल सकते थे. अब इस इस सुविधा को बंद किया जा रहा है.
9) PPF और सुकन्या योजना का मिनिमम अमाउंट
इसमें लोगों को राहत दी गई है. जो लोग इन खातों में न्यूनतम किस्त 2019-20 के लिए जमा नही कर पाए हैं वह 30 जून 2020 तक किस्त भर सकते थे.अच्छी बात ये है कि इसे देरी से भरी गई किस्त नहीं माना जाना था और ना ही कोई पेनाल्टी या फिर रिवाइवल फीस भी नहीं वसूली जानी थी, लेकिन अब तब जिन्होंने पैसे जमा नहीं किए हैं, उन्हें ये सारी छूट नहीं मिलेंगी. PPF अकाउंट के लिए यह मिनिमम डिपॉजिट एक वित्त वर्ष में 500 रुपये है, जबकि सुकन्या समृद्धि स्कीम के लिए 250 रुपये है.
10) 'सबका विश्वास योजना' से जुड़ा फायदा नहीं
मोदी सरकार की इस योजना के तहत सर्विस टैक्स और केंद्रीय उत्पाद शुल्क से जुड़े पुराने लंबित विवादित मामलों का निपटारा किया जाना था. इसकी आखिरी तारीख 30 जून थी. 1 जुलाई से अब इस योजना का फायदा उन लोगों को नहीं मिल सकेगा, जो अब तक इस स्कीम का फायदा नहीं उठा पाए हैं.