मऊ के पूर्व विधायक व माफिया मुख्तार अंसारी को कोर्ट ने गुरुवार को दस साल की सजा सुनाई है. पूर्व विधायक को यह सजा गाजीपुर के एमपी-एमएलए कोर्ट ने दी है.
मऊ के पूर्व विधायक व माफिया मुख्तार अंसारी को कोर्ट ने गुरुवार को दस साल की सजा सुनाई है. पूर्व विधायक को यह सजा गाजीपुर के एमपी-एमएलए कोर्ट ने दी है. मुख्तार अंसारी और भीम सिंह को गैंगस्टर एक्ट में दोषी ठहराए जाने के बाद गुरुवार को अदालत ने उसे सजा सुनाई.
कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था
पूर्वांचल के माफिया विधायक मुख्तार अंसारी के खिलाफ 1996 में दर्ज गैंगस्टर मामले में गुरुवार को कोर्ट ने फैसला सुना दिया है. गाजीपुर की विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने दोपहर करीब ढाई बजे फैसला सुनाया है. हालांकि फैसले के वक्त मुख्तार अंसारी कोर्ट में मौजूद नहीं थे. ईडी की हिरासत में होने और सुरक्षा कारणों से मुख्तार अंसारी को गाजीपुर कोर्ट नहीं भेजा गया. इसलिए प्रयागराज स्थित ईडी कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था की गई थी.
गैंगस्टर की कार्रवाई
1996 में मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर का यह मामला दर्ज हुआ था. मुख्तार के खिलाफ पांच मुकदमों के आधार पर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई थी. इन पांच मामलों में कांग्रेस नेता अजय राय के बड़े भाई अवधेश राय हत्याकांड और एडिशनल एसपी पर जानलेवा हमला भी शामिल है.