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हिजाब मामले पर सुप्रिम कोर्ट के दोनों जजों की राय अलग-अलग है. अब इस मामले की सुनवाई बड़ी बेंच करेगी. आपको बता दें कि जस्टिस हेमंत गुप्ता ने हिजाब बैन के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज करते हुए हिजाब पर प्रतिबंध को सही माना. वहीं जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कर्नाटक हाईकोर्ट के बैन जारी रखने के आदेश को रद्द कर दिया. कर्नाटक से शुरू हुआ ये विवाद कई मोड़ लेते हुए पहले हाईकोर्ट और आखिर में देश की सबसे बड़ी अदालत पहुंचा. देश भर के नेताओं की हिजाब मामले पर प्रतिक्रिया आ रही है. ऐसे में हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर की कैबिनेट के मंत्री अनिल विज ने हिजाब को लेकर बड़ा बयान दिया है.
आवश्यकता तो अपने मन को मजबूत करने की थी: विज
सप्रिम कोर्ट के जजों की अलग-अलग राय की अपडेट आने के बाद हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने ट्वीट पर लिखा है, 'जिन पुरुषों का महिलाओं को देखकर मन मचलता था उन्होंने ही महिलाओं को हिजाब डालने के लिए मजबूर किया. आवश्यकता तो अपने मन को मजबूत करने की थी परंतु सजा महिलाओं को दी गई. उनको सिर से लेकर पांव तक ढ़क दिया. यह सरासर नाइंसाफी है. पुरुष अपना मन मजबूत करे और महिलाओं को हिजाब से मुक्ति दें.'
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