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तमिलनाडु की जेल में बंद यूट्यूबर मनीष कश्यप को एक और बड़ा झटका लगा है. दरअसल, अगले एनएसए मामले में मनीष कश्यप को लगातार 11 महीने तक तमिलनाडु की जेल में रहना होगा. दरअसल, तमिलनाडु सरकार द्वारा मनीष कश्यप के खिलाफ लगाए गए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (National Security Act) पर तमिलनाडु के राज्यपाल रविंद्र नारायण रवि ने अपनी मंजूरी दे दी है. राज्यपाल ने राज्य सरकार के फैसले को सही ठहराते हुए अपनी मुहर लगा दी है.
तमिलनाडु की जेल
दरअसल, 6 मई को ही राज्यपाल के दिए आदेश के आधार पर अधिसूचना जारी कर दी गई है. नोटिफिकेशन के मुताबिक एनएसए लगाने का यह फैसला पूरे 12 महीने तक प्रभावी रहेगा. इस नोटिफिकेशन के चलते मनीष कश्यप को अगले 11 महीने तक तमिलनाडु की जेल में रहना होगा. तमिलनाडु सरकार ने 5 अप्रैल को मनीष पर एनएसए लगाया था. तब से मनीष कश्यप करीब एक महीना जेल में बिता चुके हैं. इसके बाद अब उन्हें 10 महीने और जेल के अंदर रहना होगा.
मनीष कश्यप की दलील खारिज
8 मई को सुप्रीम कोर्ट ने मनीष कश्यप को झटका भी दिया था. मनीष ने बिहार और तमिलनाडु में दर्ज सभी एफआईआर को क्लब करने, जमानत देने और एनएसए हटाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए मनीष कश्यप की सभी दलीलों को खारिज कर दिया था. शीर्ष अदालत ने मनीष के वकील को मामले में उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का आदेश दिया था.
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