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कोविड-19 के बढ़ते मामलों का असर अब उत्तराखंड के कुंभ पर भी देखने को मिल रहा है. उत्तराखंड की हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि कुंभ में आने वाले सभी लोगों को आरटी-पीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी. सीएम तीरथ सिंह रावत के उस फैसले की हाई कोर्ट ने निंदा की है, जिसमें उन्होंने बिना टेस्ट के ही कुंभ में आने की इजाजत दे दी थी.
दरअसल कुंभ मेले को लेकर एक याचिका की सुनवाई करते हुए इस निर्देश को हाई कोर्ट ने दिया है. कोर्ट ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन्स को पूरी तरह सख्ती से पूरा किया जाएगा. इसके अलावा हाई कोर्ट ने ये तक कहा दिया कि जिन लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और वो सर्टिफिकेट दिखा देते हैं तो उन्हें छूट मिल सकती है. लेकिन बाकी सभी लोगों को टेस्ट कराना होगा और रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही एंट्री मिल पाएगी.
इसी महीने से उत्तराखंड में कुंभ के मेले की शुरुआत हुई है. पूर्व सीएम त्रिवेंद सिंह रावत की तरफ से पहले कुंभ आने वाले लोगों के लिए सख्ती का ऐलान किया गया था और रिपोर्ट के नेगेटिव आने की बात जरूरी थी. लेकिन जब तीरथ सिंह रावत सीएम बने तो उन्होंने ये साफ कर दिया कि कुंभ में किसी भी तरह की पाबंदी नहीं है. तीरथ सिंह रावत ने कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट की पाबंदी तक को हटा दिया था. इस फैसले की चारों तरफ काफी निंदा की गई थी.
इस वक्त देश में कोरोना के मामले पहले ही तरह ही बढ़ने लगे हैं, तब जाकर फिर से हाई कोर्ट ने आदेश जारी किया कि टेस्ट करना जरूरी है. साथ ही केंद्र से उत्तराखंड गई स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम ने भी चेतावनी दी थी और नियमों की लापरवाही की बात तक कही थी. वैसे देश में बढ़ते मामले पर कब रोक लगेगी वो देखने वाली बात है.
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