पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए आने वाले 15 दिनों के लिए सख्त लॉकडाउन (Lockdown) का ऐलान किया गया है. इसके साथ ही मेट्रो और बस सेवाओं को पूरी तरह से बंद करने का ऐलान किया है.
पश्चिम बंगाल (West Bengal) में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए आने वाले 15 दिनों के लिए सख्त लॉकडाउन (Lockdown) का ऐलान किया गया है. यह लॉकडाउन कल यानी 16 मई से सुबह 6 बजे से 30 मई तक लागू होगा. इस दौरान स्कूल-कॉलेज और अन्य सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे. इसके साथ ही मेट्रो और बस सेवाओं को पूरी तरह से बंद करने का ऐलान किया है.
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राज्य के मुख्य सचिव अलपन बंद्योपाध्याय ने कहा कि आवश्यक सेवाओं के अलावा कुछ भी चालू नहीं होगा और केवल उनसे जुड़े लोग ही यात्रा करने के बाहर जा सकेंगे . शादियों में केवल 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति है जबकि अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकेंगे.
क्या-क्या रहेगा बंद?
1. सभी शिक्षण संस्थान पूरी तरह बंद रहेंगे.
2. सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे. केवल आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यालय ही काम करेंगे.
3. वर्क फ्रॉम होम की अनुमति देते हुए सभी प्राइवेट कार्यालय बंद रहेंगे
4. सभी खेल परिसर, बार, जिम और मनोरंजन स्थल भी बंद रहेंगे.
5. शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल बंद रहेंगे.
6. बस-मेट्रो पूरी तरह बंद रहेगा। अंतरराज्यीय बस सेवा भी पूरी तरह बंद रहेगी.
7. राजनीतिक और धार्मिक सभाओं पर पूर्ण प्रतिबंध है.
8. चिकित्सा से जुड़े उद्योगों को छोड़कर सभी बंद रहेंगे.
9. आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सभी रात 9 बजे के बाद बंद रहेंगे.
ये सभी खुला रहेगा?
1. किराना की सभी दुकानें सुबह 7 से 10 बजे तक खुले रहेंगे.
2. मिठाई और मीट की दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगी.
3. चाय बागानों में 50% काम, जूट मिलों में 30% उपस्थिति काम करेगी.
4. ई-कॉमर्स सेवाएं चालू रहेंगी.
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5. एटीएम और बैंक सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुले रहेंगे.
6. शादी में 50 और अंतिम संस्कार में 20 लोगों की उपस्थिति.
7. आप्टिकल की दुकानें सुबह 10 से शाम 5 बजे तक खुलेंगी.
मुख्य सचिव अलपन बंद्योपाध्याय ने लॉकडाउन की घोषणा करते हुए कहा कि मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन किया जाएगा. ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ पुलिस को सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं. लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों का न केवल चालान किया जाएगा, बल्कि उन पर महामारी अधिनियम के तहत भी मामला दर्ज किया जाएगा.