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हरियाणा सरकार ने रविवार को लॉकडाउन को दो सप्ताह के लिए 6 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया. रविवार को जारी नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक, हरियाणा में लॉकडाउन 6 सितंबर की सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा. हालांकि, सरकार की ओर से कुछ और छूट दी गई हैं.
आपको बता दें कि पिछली बार के आदेशों में दी गई छूट भी जारी रहेगी. सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार 8 अगस्त को समय की पाबंदी हटा ली गई थी. साथ ही रात का कर्फ्यू भी हटा लिया गया. शर्तों के साथ छूट
- होटल, मॉल, रेस्तरां और बार 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ संचालित होंगे.
- स्पा को 50 फीसदी क्षमता के साथ खोलने की इजाजत है। सभी दुकानों और मॉल को खोलने की अनुमति है। जिम को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति. सिनेमा हॉल भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे.
- स्वीमिंग पूल खोलने की अनुमति, लेकिन वहां जाने वालों के लिए टीका लगवाना अनिवार्य है.
- अधिकतम 100 व्यक्तियों के साथ विवाह और दाह संस्कार के लिए सभा की अनुमति है.
- खुले स्थानों में आयोजित कार्यक्रमों में अधिकतम 200 व्यक्तियों की उपस्थिति हो सकती है.
- स्थलों को एक बार में 50 लोगों के साथ खोलने की अनुमति है.
- कॉर्पोरेट कार्यालयों को पूरी उपस्थिति के साथ खोलने की अनुमति है.
- कोचिंग संस्थान, पुस्तकालय और प्रशिक्षण संस्थान (चाहे सरकारी हो या निजी) को भी खोलने की अनुमति है.
हरियाणा में कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी होती जा रही है. शनिवार को हरियाणा से 19 नए मरीज सामने आए हैं. इसके साथ ही राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 675 पर आ गई है. वहीं, हरियाणा का रिकवरी रेट 98.66 फीसदी है.
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