ट्रेन टिकट कैंसिल करने के ये नियम जान लीजिये नियम

अगर बाढ़ जैसी स्थिति की वजह से ट्रेन कैंसिल होती है, तो ऐसे में यात्री को टिकट का पूरा रिफंड मिलता है।

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भारत में रेल नेटवर्क के सुविधा से लोगों को लगभग सभी जगह आने जाने  के लिए आसानी से ट्रेन मिल जाती है। इसके लिए लोग पहले से रेल टिकट बुक कराते हैं, जिससे ट्रेवल वाले दिन उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी न हो, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ कारणों की वजह से लोगों को अपना सफर कैंसिल करना पड़ता है। ऐसे में लोग अपना पैसा वापस पाने के लिए ट्रेन टिकट को भी कैंसिल करा देते हैं। 

ट्रेन टिकट कैंसिल करने के नियम 

1. अगर बाढ़ जैसी स्थिति की वजह से ट्रेन कैंसिल होती है, तो ऐसे में यात्री को टिकट का पूरा रिफंड मिलता है। बशर्ते इसके लिए आपको यात्रा के तीन दिन के अंदर अपनी टिकट को कैंसिल करवाना होता है। दूसरी तरफ 12 घंटे पहले कंफर्म टिकट कैंसिल कराने पर 25 फीसदी चार्ज और ट्रेन के स्टेशन छोड़ने के 12 से 4 घंटे पहले तक टिकट कैंसिल कराने पर ये चार्ज 50 फीसदी लगता है।

2. बात अगर कंफर्म टिकट की करें, तो आप ऐसी ट्रेन टिकट को ट्रेन छूटने से 48 घंटे पहले तक कैंसिल करा सकते हैं। इसमें आपको एसी फर्स्ट क्लास के लिए 240 रुपये, एसी टू टियर के लिए 200 रुपये, स्लीपर क्लास के लिए 120 रुपये, टू सिटर के लिए 60 रुपये, एसी थ्री टियर और एसी चेयर कार के लिए 180 रुपये का कैंसिलेशन चार्ज देना होता है।

3. अगर आप वेटिंग या आरएसी की स्लीपर क्लास की टिकट को ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक कैंसिल करा लेते हैं, तो ऐसे में आपके टिकट पर 60 रुपये कैंसिलेशन चार्ज के रूप में काटे जाते हैं।

4. कई बार लोगों को किसी जरूरी काम से अचानक कहीं सफर करना होता है, तो फिर उन्हें तत्काल टिकट बुक करानी होती है। वहीं, अगर आप तत्काल टिकट को कैंसिल कराने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए जानना जरूरी है कि रेलवे के नियम के मुताबिक इसमें आपको कोई रिफंड राशि नहीं मिलती है।

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