हरियाणा सरकार ने महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के नाम पर राज्य में 14 जून तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया है.
हरियाणा सरकार ने महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के नाम पर राज्य में 14 जून तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया है. राज्य सरकार को लॉकडाउन बढ़ाने के अच्छे परिणाम मिले हैं और इससे कोरोना संक्रमण के मामलों में काफी कमी आई है. अर्थव्यवस्था और रोजगार को फिर से पटरी पर लाने के इरादे से सरकार ने कई महत्वपूर्ण छूटों के साथ लॉकडाउन की अवधि को एक सप्ताह और बढ़ाने का फैसला किया है.
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मुख्यमंत्री मनोहर लाल और गृह मंत्री अनिल विज के आदेश पर मुख्य सचिव विजयवर्धन ने 14 जून को सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन बढ़ाने के आदेश जारी किए हैं. इस दौरान दुकानों के खुलने के समय में बदलाव किया गया है. अब दुकानदार सुबह नौ बजे से शाम छह बजे तक अपनी दुकानें खोल सकेंगे, लेकिन उन्हें कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा. आज से सभी दुकानें ऑड-ईवन के आधार पर खुलेंगी. एक दिन ऑड नंबर और दूसरे दिन सम नंबर वाली दुकानें खोलने के आदेश जारी किए गए हैं.
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हरियाणा सरकार ने शॉपिंग मॉल के खुलने का समय भी बढ़ा दिया है. अब शॉपिंग मॉल सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुल सकेंगे. मॉल्स में रेस्टोरेंट, बार, होटल और बार को 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है. खाद्य सामग्री की होम डिलीवरी का समय रात 10 बजे तक रखा गया है. सरकार ने धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति भी दे दी है, लेकिन किसी भी धार्मिक स्थल पर एक बार में 21 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे. पुजारियों और मंदिर प्रशासकों को इसका ध्यान रखना होगा। हरियाणा सरकार ने भी 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ कॉर्पोरेट कार्यालय खोलने की अनुमति दे दी है। शादी और रस्मों में 21 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे.
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