GST Counsil: जानिए किन चीजों पर कितना है जीएसटी रेट, जाने क्या है वित्त मंत्री के फैसले

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी काउंसिल की 49वीं बैठक में कई अहम फैसले लिए हैं. जहां कुछ उत्पादों पर जीएसटी दर घटाई गई है वहीं राज्यों को बकाया जीएसटी राशि जारी करने का भी फैसला किया गया है.

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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी काउंसिल की 49वीं बैठक में कई अहम फैसले लिए हैं. जहां कुछ उत्पादों पर जीएसटी दर घटाई गई है वहीं राज्यों को बकाया जीएसटी राशि जारी करने का भी फैसला किया गया है. पान मसाला और गुटखा पर जीएसटी पर भी चर्चा हुई है.

बकाया जीएसटी राशि जारी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 18 फरवरी को नई दिल्ली में संपन्न हुआ. इस बैठक में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, वित्त मंत्री और अन्य राज्यों के अधिकारी मौजूद थे. बैठक के बाद वित्त मंत्री ने कई बड़े ऐलान किए हैं. 

बैठक की 10 बड़ी बातें 

पांच साल का राज्यों का बकाया 16,982 करोड़ रुपये के जीएसटी रकम जारी कर दिया गया

जीएसटी काउंसिल ने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत कोर्ट और ट्रिब्यूनल की ओर से आपूर्ति की जाने वाली सेवाओं पर कर लगाने का फैसला किया.

लिक्विड गुड़ पर जीएसटी दर को 18 फीसदी से घटाकर शून्य या 5 फीसदी कर दिया गया है. खुला खरीदने पर शून्य और पूर्व-पैक और लेबल किए जाने पर 5 फीसदी टैक्स लागू होगा

पेंसिल और शार्पनर पर GST 18 से घटाकर 12 फीसदी किया गया.

कुछ शर्तों के तहत टैग, ट्रैकिंग डिवाइस या डेटा लॉगर पर GST को 18 फीसदी से घटाकर शून्य किया गया.

कोयले के रिजेक्ट पर जीएसटी में छूट दी गई.

एजुकेशन इंस्टिट्यूट में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करने पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा सेवाओं के लिए जीएसटी छूट दी गई.

वर्ष 2023 से विशेष रूप से जीएसटी फॉर्म 9 के लिए वार्षिक रिटर्न दाखिल करने में देरी के लिए विलंब शुल्क में संशोधन किया गया है. छोटे टैक्सपेयर्स को इस तरह के विलंब शुल्क को कम कर दिया है, जिनका वार्षिक कारोबार 20 करोड़ रुपये तक है.

GST अपीलेंट ट्रिब्यूनल लाग्वेज में परिवर्तन के साथ स्वीकार किया गया और मसौदे में संशोधन अगले 5-6 दिनों में जारी किया जाएगा.

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