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यह योजना खुदरा और थोक व्यापारियों के बीच निश्चित बिलों को अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए डिज़ाइन की गई है. केंद्र सरकार की इस योजना का नाम 'मेरा बिल मेरा अधिकार' है. केंद्र सरकार ने इस योजना की घोषणा करते हुए कहा कि इस योजना के तहत हर तिमाही 1 करोड़ रुपये के दो बंपर पुरस्कार दिए जाएंगे. इसके अलावा लोगों को 10 हजार और 10 लाख रुपये तक का इनाम भी दिया जाएगा. 'मेरा बिल मेरा अधिकार' योजना कल यानी 1 सितंबर से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू की जा रही है.
व्यापारी का जीएसटी नंबर
केंद्रीय वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि इस योजना में ऐसे शॉपिंग बिल शामिल होंगे जिनमें वस्तु एवं सेवा कर लगता है. मतलब बिल में जीएसटी वसूलने वाले व्यापारी का जीएसटी नंबर होगा. उस जीएसटीएन को सत्यापित किया जाएगा ताकि जीएसटी जमा करने के संबंध में जानकारी सत्यापित की जा सके. जीएसटी बिल जमा करने वालों में से 800 लोगों को 10,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा.
मेरा बिल मेरा अधिकार
इस इनाम योजना से जुड़ने के लिए आपको अपने स्मार्टफोन में एक ऐप डाउनलोड करना होगा. चाहे आपके पास एप्पल फोन हो या किसी अन्य कंपनी का, ज्यादातर काम हो जाएंगे. बस iOS और Android से 'मेरा बिल मेरा अधिकार' ऐप डाउनलोड करें. अगर आप ऐप डाउनलोड नहीं करना चाहते हैं तो web.merabill.gst.gov.in साइट पर जाएं. वहां आपको कम से कम 200 रुपये का जीएसटी बिल अपलोड करना होगा.
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