Hindi English
Login

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री को हुई 4 साल की सजा, जानें वजह

सुनवाई के दौरान, चौटाला के वकीलों ने अदालत से उनकी चिकित्सा स्थिति को देखते हुए एक उदार सजा देने का अनुरोध किया था.

Advertisement
Instafeed.org

By Instafeed | खबरें - 27 May 2022

दिल्ली की एक अदालत ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को शुक्रवार को चार साल कैद की सजा सुनाई. आदेश पारित करने वाले विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने चौटाला पर 50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया और उनकी चार संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया.

ये भी पढ़ें:- बंगाली टीवी इंडस्ट्री से आई बुरी खबर, एक और एक्ट्रेस ने किया सुसाइड

सुनवाई के दौरान, चौटाला के वकीलों ने अदालत से उनकी चिकित्सा स्थिति को देखते हुए एक उदार सजा देने का अनुरोध किया था. हालांकि, सीबीआई ने चौटाला के वकील के खराब स्वास्थ्य और उम्र के आधार पर रियायत देने की मांग का विरोध किया. एजेंसी ने चौटाला के लिए अधिकतम सजा पर जोर देते हुए कहा था कि इससे समाज में गलत संदेश जाएगा.

ये भी पढ़ें:- पीएम मोदी ने आज प्रगति मैदान में किया ड्रोन महोत्सव का उद्घाटन, कही ये बड़ी बातें

सीबीआई ने कहा कि “इस मामले में व्यक्ति, एक सार्वजनिक व्यक्ति है और न्यूनतम सजा देने से गलत संदेश जाएगा. उसके पास स्वच्छ पूर्ववृत्त नहीं है. यह दूसरा मामला है जिसमें उन्हें दोषी ठहराया गया है.”

ये भी पढ़ें:- कई जगह गर्मी पड़ने के आसार, तो कुछ राज्यों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी

मामले की जांच कर रही केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 26 मार्च, 2010 को चौटाला के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया था. एजेंसी ने तर्क दिया कि 1993 और 2006 के बीच, सात बार के विधायक ने 6.09 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति अर्जित की, जो उनकी आय के ज्ञात स्रोत से कहीं अधिक थी.

चौटाला को भ्रष्टाचार निवारण (पीसी) अधिनियम की धारा 13(1)(ई) के साथ पठित 13(2) के तहत दोषी पाया गया था.

2013 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जेबीटी शिक्षक भर्ती घोटाले में दोषी ठहराए जाने और भ्रष्टाचार के आरोप में सात साल और आपराधिक साजिश के आरोप में 10 साल की सजा सुनाए जाने के बाद चौटाला की यह दूसरी सजा है.

Advertisement
Advertisement
Comments

No comments available.