सीबीआई जज एसके शशि ने आज राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव समेत 38 दोषियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सजा सुनाई गई. वहीं चारा घोटाला के चार अलग-अलग मामलों में लालू यादव को पहले ही 14 साल की सजा हो चुकी है.
आज राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव समेत 38 दोषियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सजा सुनाई गई. रांची की विशेष सीबीआई अदालत ने डोरंडा चारा घोटाला मामले में यह सजा दी है. इस मामले में लालू प्रसाद यादव को पांच साल की जेल और 60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. चारा घोटाले के इस बड़े मामले में लालू यादव के अलावा 37 अन्य दोषियों को भी सजा सुनाई गई है.
Fifth fodder scam case | CBI court in Ranchi sentences RJD leader Lalu Prasad Yadav to 5 years' imprisonment and imposes Rs 60 Lakh fine on him. pic.twitter.com/413701Rt5W
— ANI (@ANI) February 21, 2022
सीबीआई जज एसके शशि ने इन दोषियों को सजा सुनाई. लालू प्रसाद यादव का रांची रिम्स में इलाज चल रहा है. होटवार जेल प्रशासन द्वारा उन्हें एक लैपटॉप प्रदान किया गया था. इसकी मदद से उसने अपनी सजा सुनी. सजा का ऐलान होने से पहले लालू प्रसाद यादव के वकील प्रभात कुमार ने कहा कि लालू यादव के स्वास्थ्य और बीमारी को देखते हुए कम से कम सजा देने की अपील की गई है. वहीं सीबीआई के वकील ने बहस करते हुए सभी दोषियों को अधिकतम सजा देने की मांग की थी.