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राजधानी दिल्ली ओमिक्रॉन में कोरोना के नए वैरिएंट के बढ़ते मामले को देखते हुए पाबंदियों को और सख्त कर दिया गया है. शहर में कोरोना के बढ़ते मामलों पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तहत दिल्ली में येलो अलर्ट जारी किया गया है. येलो अलर्ट के मुताबिक अब राजधानी दिल्ली में पाबंदियां लागू रहेंगी.
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सीएम केजरीवाल ने कहा कि कोविड-19 के मामले हल्के हैं और संक्रमण के मामले बढ़ने के बावजूद ऑक्सीजन या वेंटिलेटर के इस्तेमाल में कोई इजाफा नहीं हुआ है. मुख्यमंत्री ने कहा, 'दिल्ली में कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी से निपटने के लिए हम पहले से 10 गुना ज्यादा तैयार हैं.' बता दें कि दिल्ली में येलो अलर्ट लागू होने के बाद कौन से नियम लागू होंगे, इस दौरान क्या खुला रहेगा और क्या बंद रहेगा?
येलो अलर्ट लागू होने पर क्या होंगे नियम
इसके तहत ऑड-ईवन नियम के तहत गैर-जरूरी सेवाओं या सामान वाली दुकानें और मॉल सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगे.
- निर्माण कार्य जारी रहेगा, उद्योग खुले रहेंगे
- 50% क्षमता के साथ खुलेंगे रेस्टोरेंट, लेकिन रात 11 बजे से पहले बंद करने के आदेश जारी किए जाएंगे.
- सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स, बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम बंद रहेंगे.
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