सोमवार से स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स खोलने की इजाजत दे दी गई है. हालांकि फिल्हाल दर्शकों को फिलहाल स्टेडियम में एंट्री नहीं मिलेगी.
दिल्ली में किन गतिविधियों की इजाजत है?
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सभी सरकारी ऑफिसेज में ग्रेड -1 या उसे ऊपर के
अधिकारिों की 100% उपस्थिति, बाकी 50%
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सभी प्राइवेट ऑफिस में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक 50% स्टाफ.
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रिहाइशी इलाकों में सभी दुकानों को खुलने की छूट. गैर-जरूरी चीजों की
दुकानें सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुली रह सकेंगी.
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सभी बाजार, मार्केट कॉम्पलेक्स, मॉल सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुल पाएंगे.
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रेस्तरां 50% सीटिंग कैपेसिटी के साथ सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक खुलेंगे.
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बार भी 50% सीटिंग कैपेसिटी के साथ दोपहर 12 बजे से रात 10
बजे तक खुल सकेंगे.
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दिल्ली मेट्रो 50% क्षमता के साथ चलेगी, खड़े होकर सफर की इजाजत
नहीं.
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बसों में भी 50% यात्री ही बैठेंगे.
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ऑटो और ई-रिक्शा में अधिकतम 2 यात्री, टैक्स/कैब में अधिकतम 2 यात्री.
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धार्मिक स्थल खुल सकेंगे मगर आंगतुकों को अनुमति नहीं.
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पब्लिक पार्क, गार्डंस, गोल्फ क्लब और आउटडोर
योग की अनुमति.
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अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोगों के शामिल होने
की अनुमति.
· कोर्ट में शादी के दौरान अधिकतम 20 लोग रह सकेंगे. बैंक्विट/मैरेज हॉल/होटल में शादी पर अधिकतम 50 मेहमान.
· जिम और योग सेंटर 50% क्षमता के साथ खुल सकते हैं.
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स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स बिना दर्शकों के खुल सकते हैं
दिल्ली में फिलहाल इन चीजों पर प्रतिबंध-
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सभी स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल/ट्रेनिंग/कोचिंग संस्थान बंद
रहेंगे.
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सभी सामाजिक/राजनीतिक/खेल/शैक्षिक/सांस्कृतिक/धार्मिक/त्योहार से जुड़े व
अन्य आयोजनों पर रोक.
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सभी स्विमिंग पूल्स बंद रहेंगे (राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय इवेंट्स में
हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को छोड़कर)
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सिनेमा/थियेटर्स/मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे.
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एंटरटेनमेंट पार्क/एम्यूजमेंट पार्क/वाटर पार्क और ऐसी अन्य जगहें बंद
रहेंगी.
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ऑडिटोरियम/असेंबली हॉल बंद रहेंगे.
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बैंक्विट हॉल बंद रहेंगे (शादियों को छोड़कर)