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दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अदालत ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत देने से इनकार कर दिया. राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने अपने फैसले में कहा कि जांच अभी भी जारी है और आरोपी के खिलाफ गंभीर आरोपों को देखते हुए जमानत का कोई आधार नहीं है.
संजय सिंह को राहत नहीं मिली
दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में आरोपी आप सांसद संजय सिंह 4 अक्टूबर से ईडी की हिरासत में हैं. राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल को जमानत याचिका पर गुरुवार को फैसला सुनाना था, लेकिन उन्होंने कहा कि अब वह फैसला सुनाएंगे. शुक्रवार को. लेकिन आज भी संजय सिंह को राहत नहीं मिली. जमानत पर बहस करते हुए संजय सिंह के वकील वरिष्ठ वकील मोहित माथुर ने कहा था कि कोर्ट को सभी सबूतों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने की जरूरत नहीं है.
सिंह के वकील ने प्रवर्तन निदेशालय पर उंगली उठाई और कहा, "उनके मुवक्किल, आपने मुझे 60 दिनों से अधिक समय तक हिरासत में रखा है. फिर भी आपके पास कुछ नहीं है. जो कुछ भी यथास्थान नहीं है उसे भ्रष्ट आचरण नहीं माना जा सकता. अन्यथा हर व्यवसाय भ्रष्ट हो जाएगा.
मनीष सिसौदिया की न्यायिक हिरासत
दिल्ली कोर्ट ने शराब घोटाला मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है. फिलहाल सिसौदिया को तिहाड़ जेल में ही रहना होगा. राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसौदिया की न्यायिक हिरासत 19 जनवरी, 2024 तक बढ़ा दी है. अदालत में कार्यवाही के दौरान, ईडी के वकील ने सिंह से अभियोजन शिकायत के साथ-साथ पिछली अभियोजन शिकायतों और कुछ अन्य दस्तावेजों को उपलब्ध कराने के लिए समय मांगा था.
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