इनकम टैक्स की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस पार्टी का व्यवहार कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है, जिसे लेकर याचिका दायर की गई थी।
इनकम टैक्स की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस पार्टी का व्यवहार कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है, जिसे लेकर याचिका दायर की गई थी। अब इस मामले में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। बता दें कि, दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस की याचिका को खारिज कर दिया है अधिक जानकारी के लिए बता दें कि, कांग्रेस ने अपनी याचिका में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से वसूली प्रक्रिया को चुनौती दी थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना आदेश सुनाते हुए कहा है कि, कांग्रेस के खाते में कई ततरीके का बेहिसाब लेनदेन था। ऐसे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास कार्रवाई शुरू करने के लिए यह पर्याप्त और ठोस सबूत है।
डिपार्टमेंट के पास है ठोस सबूत
सूत्रों के मुताबिक, सबूत के आधार पर कार्रवाई शुरू की गई। इतना ही नहीं कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल याचिकाओं में साल 2014, 2015, 2016 और 2017 के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा पुनर्मूल्यांकन कार्रवाई को चुनौती दी थी। इतना ही नहीं विभाग का यह भी कहना था कि, रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री यह दिखाने के लिए काफी है कि पार्टी की बची हुई इनकम 520 करोड़ रुपए से ज्यादा है। साल 2022 मार्च महीने की बात करें, तो जस्टिस यशवंत वर्मा और पुरुषइंद्र कुमार कौरव की बेंच ने अधिकारियों की तरफ से लगातार 3 साल तक याचिका को खारिज किया इसके बाद पार्टी ने आपत्ति जताई थी।
पार्टी के वकील के दलील
कांग्रेस पार्टी के वकील अभिषेक सिंघवी का यह कहना है कि, 'टैक्स के पुनर्मूल्यांकन की कार्रवाई की एक लिमिट होती है। आयकर विभाग ज्यादा से ज्यादा 6 सालों के लिए आकलन की समीक्षा कर सकता है।' इतना ही नहीं वरिष्ठ वकील ने आगे कहा है कि, यह प्रोसिडिंग आयकर कानून के प्रावधानों के बिल्कुल उलट जा रहा है।