चारा घोटाला मामले में जमानत मिलने के कुछ हफ्ते बाद, लालू प्रसाद यादव पर 2004 और 2009 के बीच रेल मंत्री रहते हुए भर्ती में कथित अनियमितताओं को लेकर भ्रष्टाचार के एक नए मामले में आरोप लगाया गया है.
चारा घोटाला मामले में जमानत मिलने के कुछ हफ्ते बाद, लालू प्रसाद यादव पर 2004 और 2009 के बीच रेल मंत्री रहते हुए भर्ती में कथित अनियमितताओं को लेकर भ्रष्टाचार के एक नए मामले में आरोप लगाया गया है. सूत्रों ने कहा कि श्री यादव के अलावा, उनकी बेटी और परिवार के अन्य सदस्यों को भी नए मामले में आरोपी बनाया गया है.
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केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने आज राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया से जुड़े 15 स्थानों पर तलाशी शुरू की, जिसमें उनके आवास भी शामिल हैं. नए मामले में, सीबीआई ने आरोप लगाया है कि श्री यादव और उनके परिवार के सदस्यों को रेलवे की नौकरी देने के लिए जमीन और संपत्ति रिश्वत के रूप में मिली थी.
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73 वर्षीय वयोवृद्ध नेता पिछले महीने झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें 139 करोड़ रुपये के डोरंडा ट्रेजरी घोटाला मामले में जमानत देने के बाद जेल से बाहर आए थे. सीबीआई की एक विशेष अदालत ने फरवरी में उन्हें मामले में पांच साल जेल की सजा सुनाई थी. उन पर ₹60 लाख का जुर्माना भी लगाया गया था.