बाटला हाउस केस: आरिज खान की सजा पर आज होगी दिल्ली की कोर्ट में सुनवाई

आज कोर्ट में आरिज को कितनी सजा दी जाने वाली है इस को लेकर बहस होने वाली है। जानिए किन धाराओं पर करार दिया गया था दोषी।

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आज दिल्ली के साकेत कोर्ट में इंडियन मुजाहिद्दीन के आतंकवादी आरिज खान की सजा पर बाटला हाउस एनकाउंटर केस को लेकर बहस होने वाली है। जज संदीप यादव ने इस केस से जुड़े एक मामले के अंदर 8 मार्च को आरिज को दोषी करार दिया था। कोर्ट की तरफ से आईपीसी की धारा 302, 307 और आर्म्स एक्ट के तहत उसे दोषी करार दिया गया था। ऐसे में आज उसे कितनी सजा दी जाएगी उसको लेकर बहस होने वाली है। इस मामले से जुड़े एक ओर दोषी को 2013 के जुलाई महीने में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी।

दरअसल दिल्ली में 2008 में हुए बाटला हाउस एनकाउंटर केस के बाद आरिज भाग गया था। 2018 में उसे नेपाल से गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा फैसले के वक्त जांच अधिकारी को अदालत ने कहा था कि वो आरिफ खान और उसके परिवार की आर्थिक स्थिति की जानकारी लेकर अगली तारीख को कोर्ट को बताएं। 

बाटला हाउस एनकाउंटर केस में इंसपेक्टर  मोहन चंद शर्म की मौत हो गई थी। वही, बलवंत सिंह-राजवीर को भी जान से मारने की कोशिश की गई जोकि पुलिकर्मी थे। इस केस में इससे पहले आरोपी शहजाद अहमद को 2013 में सजा हुई थी। जबकि इनके 2 साथी आतिफ अमीन और मोहम्मद साजिद मारे गए थे।

इंडियन मुजाहिद्दीन के आतंकी आरीज खान के बारे में बात करते हुए कई सारी जानकारी दी थी। 2008 में दिल्ली-जयपुर-अहमदाबाद और यूपी की कोर्ट में जो धमाके हुए थे, उनके मुख्या साजिशकर्ता का नाम था आरिज। इन धमाकों के अंदर 165 कूल लोगों की जान गई थी। वही, 535 लोगों घायल हुए थे।  इन तमाम धमाकों के बाद आरिज पर 15 लाख रुपये का इनाम रखा गया था।

आरिज के खिलाफ इंटरपोल के जरिए रेड कॉर्नर नोटिस को जारी किया गया था। आजमगढ़ के रहने वाले आरिज खान उर्फ जुनैद को स्पेशल सेल की टीम ने फरवरी 2018 में गिरफ्तार किया। बाटला हाउस एनकाउंटर 19 सितंबर 2008 को हुआ था। उस वक्त स्पेशल सेल को एक सूचना मिली थी कि इंडियन मुजाहिद्दीन के कुछ आतंकी बाटला हाउस इलाके के एक मकान में छिपे हुए है। इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा समेत कई पुलिस अधिकारी उस वक्त मौके पर जा पहुंचे और आतंकियों को घेरने का सारा प्लान बनाया। उस वक्त बाटला हाउस के मकान नंबर L-18 में मुठभेड़ हुई, इसमें दो आतंकी मारे गए। 

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