बाइक-टैक्सी एग्रीगेटर रैपिडो और उबर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी है.
बाइक-टैक्सी एग्रीगेटर रैपिडो और उबर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें इन दोनों कंपनियों को बिना एग्रीगेटर लाइसेंस के काम करने की अनुमति दी गई थी, जब तक कि दिल्ली सरकार द्वारा कोई नीति तैयार नहीं की जाती।
वाहनों को बाइक सर्विस
बाइक-टैक्सी एग्रीगेटर्स ने मांग की कि दिल्ली सरकार द्वारा नीति बनाने तक उन्हें बिना लाइसेंस के काम करने की अनुमति दी जानी चाहिए. सुनवाई के दौरान उबर के वकील ने कहा कि 2019 से भारत के कई राज्यों में दोपहिया वाहनों को बाइक सर्विस के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है. उन्होंने सुनवाई करने वाली बेंच से कहा कि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत इस पर कोई रोक नहीं है.
दिल्ली में परिचालन
दिल्ली उच्च न्यायालय ने पहले रैपिडो और उबर को दोपहिया गैर-परिवहन वाहनों के संचालन पर अंतिम नीति की अधिसूचना जारी होने तक दिल्ली में परिचालन की अनुमति दी थी. इसके बाद आप सरकार की ओर से 26 मई के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसमें अंतिम नीति अधिसूचित होने तक बाइक-टैक्सी संचालकों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने को कहा गया था.