दिल्ली: ट्रैफिक के नियमों में हुए बदलाव, बिना रजिस्ट्रेशन वाहन चलाने पर होगी सज़ा

दिल्ली सरकार के नियम के अनुसार अगर कोई गाड़ी बिना रजिस्ट्रेशन के सड़क पर नजर आएगी तो पहली बार में उस पर 5000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा

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दिल्ली सरकार ने ट्रैफिक के नियमों को और भी सख्त बना दिया है. आप सरकार ने बिना रजिस्ट्रेशन के वाहन चलाने वालों के लिए नियमों में बदलाव किया है. यह कदम सरकार ने बिना रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट वाहनों के चलने की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए उठाया है, नए नियमों के तहत अगर आपने इस नियम का उल्लंघन किया तो आपको बड़ा जुर्माना और इसके साथ जेल तक हो सकती है.

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आपको बता दें दिल्ली सरकार के नियम के अनुसार अगर कोई गाड़ी बिना रजिस्ट्रेशन के सड़क पर नजर आएगी तो पहली बार में उस पर 5000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा, दूसरी वार वाहन चालन ने यही अपराध किया तो उस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा, साथ ही 1 साल तक की सजा का भी प्रावधान इसमें रखा गया है. अधिकारिक जानकारी के मुताबिक, रजिस्ट्रेशन मार्क न दिखने पर भी 10 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा.  दिल्ली में बिना रजिस्ट्रेशन प्लेटों के वाहनों का चलन तेजी से बढ़ रहा है.


ट्रैफिक नियमों में बदलाव होने से सबसे ज्यादा दिक्कत उन वाहन मालिकों को होने जा रही है जो नई बाइक खरीदकर लाते हैं और शोरूम से उनको टेंपरली नंबर ही दिया जाता है. आप सरकार ने कहा है कि शोरूमों को रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ ही वाहनों को जारी करना चाहिए, बिना वैध रजिस्ट्रेशन प्लेट के वाहन चलाए जा रहे हैं, ऐसे में अगर ये कोई दुर्घटना करते हैं, तो इनका पता लगाना असंभव हो जाता है.

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