न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने यौनकर्मियों के अधिकारों की रक्षा के लिए छह निर्देश जारी किए. पीठ ने कहा, 'यौनकर्मी कानून के समान संरक्षण की हकदार हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम आदेश में पुलिस से कहा कि सहमति देने वाली सेक्स वर्कर्स के खिलाफ न तो उन्हें दखल देना चाहिए और न ही आपराधिक कार्रवाई करनी चाहिए. इसने कहा कि वेश्यावृत्ति एक पेशा है और यौनकर्मी कानून के तहत सम्मान और समान सुरक्षा के हकदार हैं.
न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने यौनकर्मियों के अधिकारों की रक्षा के लिए छह निर्देश जारी किए. पीठ ने कहा, 'यौनकर्मी कानून के समान संरक्षण की हकदार हैं. आपराधिक कानून सभी मामलों में उम्र और सहमति के आधार पर समान रूप से लागू होना चाहिए. जब यह स्पष्ट हो जाए कि यौनकर्मी वयस्क है और सहमति से भाग ले रही है, तो पुलिस को हस्तक्षेप करने या कोई आपराधिक कार्रवाई करने से बचना चाहिए. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि पेशे के बावजूद, इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सम्मानजनक जीवन का अधिकार है.
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पीठ ने यह भी आदेश दिया कि यौनकर्मियों को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए, दंडित नहीं किया जाना चाहिए, या वेश्यालय में छापेमारी में पीड़ित नहीं होना चाहिए क्योंकि स्वैच्छिक यौन कार्य अवैध नहीं है और केवल वेश्यालय चलाना गैरकानूनी है. कोर्ट ने कहा कि सेक्स वर्कर के बच्चे को सिर्फ इस आधार पर मां से अलग नहीं किया जाना चाहिए कि वह देह व्यापार में है. अदालत ने कहा, "मानव शालीनता और गरिमा की बुनियादी सुरक्षा यौनकर्मियों और उनके बच्चों तक है.
इसके अलावा, यदि कोई नाबालिग वेश्यालय में या यौनकर्मियों के साथ रहता पाया जाता है, तो यह नहीं माना जाना चाहिए कि बच्चे की तस्करी की गई थी. अदालत ने पुलिस को यह भी आदेश दिया कि वह शिकायत दर्ज कराने वाली यौनकर्मियों के साथ भेदभाव न करे, खासकर अगर उनके खिलाफ किया गया अपराध यौन प्रकृति का हो. यौन उत्पीड़न की शिकार यौनकर्मियों को तत्काल चिकित्सा-कानूनी देखभाल सहित हर सुविधा प्रदान की जानी चाहिए.अदालत ने संवेदीकरण का आह्वान करते हुए कहा, “यह देखा गया है कि यौनकर्मियों के प्रति पुलिस का रवैया अक्सर क्रूर और हिंसक होता है. यह ऐसा है जैसे वे एक ऐसे वर्ग हैं जिनके अधिकारों को मान्यता नहीं है.
अदालत ने कहा कि मीडिया को इस बात का पूरा ख्याल रखना चाहिए कि गिरफ्तारी, छापेमारी और बचाव अभियान के दौरान यौनकर्मियों की पहचान उजागर न करें, चाहे वह पीड़ित हों या आरोपी हों और ऐसी कोई तस्वीर प्रकाशित या प्रसारित न करें जिससे ऐसी पहचान का खुलासा हो. पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि पुलिस को कंडोम के इस्तेमाल को यौनकर्मियों के अपराध का सबूत नहीं समझना चाहिए. अदालत ने यह भी सुझाव दिया कि जिन यौनकर्मियों को बचाया जाता है और मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है, उन्हें कम से कम दो-तीन साल के लिए सुधार गृह भेजा जाना चाहिए.