80 साल बाद आया हत्या का फैसला, बुजुर्ग को मिली उम्र कैद

उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में 49 साल पहले हुई महिला की हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाया है और उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है.

प्रतीकात्मक तस्वीर
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उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में 49 साल पहले हुई महिला की हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाया है और उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है. सजा सुनाते हुए कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया है. फिलहाल दोषी की उम्र 80 साल है. बताया जा रहा है कि ये मामला 1974 में दर्ज हुआ था. आइए आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला.

महेंद्र सिंह को हत्या का दोषी

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह मामला उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले का है। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता नारायण शर्मा ने शुक्रवार को बताया कि करीब 49 साल पहले 14 सितंबर 1974 को मीरा देवी नाम की महिला ने जिले के नारखी थाने में मुकदमा दर्ज कराया था. जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि महेंद्र सिंह नाम के व्यक्ति ने उनकी मां रामबेटी की गोली मारकर हत्या कर दी है.

आजीवन कारावास की सजा

जब मामला यहां दर्ज किया गया था, उस समय नारखी थाना क्षेत्र आगरा जिले का हिस्सा था और बाद में मामला फिरोजाबाद अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया था. लंबी सुनवाई के बाद गवाहों और सबूतों के आधार पर महेंद्र सिंह को हत्या का दोषी पाया गया. सरकारी वकील ने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जितेंद्र गुप्ता ने गुरुवार को इस हत्याकांड में महेंद्र सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही कोर्ट ने 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

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