राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दे दी. राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद अब यह कानून बन गया है.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दे दी. राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद अब यह कानून बन गया है. इस संबंध में केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना जारी की.
Government of India issues a gazette notification for the Women's Reservation Bill after it received the assent of President Droupadi Murmu. pic.twitter.com/GvDI2lGF1C
— ANI (@ANI) September 29, 2023
राष्ट्रपति से मंजूरी
महिला आरक्षण विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित हो गया. इसे संसद के विशेष सत्र के दौरान पारित किया गया। इससे महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में एक तिहाई आरक्षण मिलेगा. आपको बता दें कि महिला आरक्षण बिल संसद के दोनों सदनों से पास हो गया है. इसे संसद के विशेष सत्र के दौरान पारित किया गया. इससे महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में एक तिहाई आरक्षण मिलेगा.
महिला आरक्षण विधेयक
इससे पहले उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने गुरुवार को संसद से पारित महिला आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर किये. इसके बाद इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा गया था. उपराष्ट्रपति सचिवालय ने ट्विटर पर एक पोस्ट कर यह जानकारी दी थी.