मोहाली की अदालत ने तजिंदर पाल सिंह बग्गा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करके पुलिस को उन्हें गिरफ्तार करने और अदालत में पेश करने का आदेश दिया है.
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दिल्ली में बीजेपी के नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को लेकर मामला शांत नहीं हो रहा. अब मोहाली की कोर्ट ने तेजिंदर सिंह बग्गा की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है. अब पंजाब पुलिस कोर्ट के इस गिरफ्तारी वारंट को लेकर फिर से तेजिंदर को अरेस्ट करके दिल्ली जा सकती है.
बग्गा पर लगी मुख्य धाराएं
आपको बता दें कि, पंजाब पुलिस द्वारा तजिंदर बग्गा के खिलाफ दर्ज आईपीसी की धारा 153A, 505, 505(2), 506 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है. अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 23 मई 2022 की तारीख तय की है. वहीं तजिंदर सिंह बग्गा के पिता प्रीतपाल बग्गा की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने किडनैपिंग का केस दर्ज किया था. मिली जानकारी के अनुसार, कुछ लोग सुबह करीब 8 बजे उनके घर में घुसे और उनके बेटे को किडनैप कर ले गए. बीजेपी नेता तजिंदर बग्गा ने कुछ समय पहले आई फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ट्वीट कर आलोचना की थी.
जनकपुरी से गिरफ्तार हुआ बग्गा
सूत्रों के अनुसार, यह वारंट इसलिए थोड़ा दिलचस्प है क्योंकि बग्गा की गिरफ्तारी को लेकर पंजाब, हरियाणा और दिल्ली पुलिस के बीच विवाद छिड़ा हुआ था. वहीं पंजाब पुलिस ने बग्गा को दिल्ली के जनकपुरी में उनके आवास से गिरफ्तार किया था लेकिन शहर की पुलिस उन्हें हरियाणा से यह कहते हुए वापस राष्ट्रीय राजधानी लेकर आई कि पंजाब पुलिस ने उसे गिरफ्तारी के बारे में सूचना नहीं दी.
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