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पाकिस्तान की अदालत ने आतंकी संगठन जमात उद दावा के प्रमुख हाफिज सईद को दो मामलों में कुल 31 साल कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने सईद की सभी संपत्तियों को जब्त करने का निर्देश भी दिया है. वहीं सईद का जमात-उद-दावा, लश्कर-ए-तैयबा के साथ मुखौटा संबंध है. जो 2008 के मुंबई हमलों का जिम्मेदार रहा है. जिसमें कुल 166 लोग मारे गए थे.
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कोर्ट ने सईद पर 3 लाख 40 का जुर्माना
आपको बता दें कि, पाकिस्तान की अदालत ने हाफिज मोहम्मद सईद को दो मामलों में कुल 31 साल कैद की सजा सुनाई साथ ही उसकी सारी संपत्ति जब्त करने का आदेश भी दिया है. मिली जानकारी के अनुसार, हाफिज सईद ने जिस मस्जिद और मदरसे को बनाया है. उसे कस्टडी में लिया जाएगा. हाफिज सईद पर कुल 340,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. आतंकवाद निरोधी अदालत के न्यायाधीश एजाज बटर ने सुनवाई पूरी होने पर फैसला सुनाया. वहीं सीटीडी ने हाफिज सईद और अन्य के खिलाफ मामले दर्ज कर लिए है. इससे पहले भी हाफिज सईद को आतंकवाद निरोधी अदालत ने सजा सुनाई है.
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हाफिज ने कराया था मुंबई हमला
सूत्रों के अनुसार, टेररिज्म डिपार्टमेंट CTD ने जुलाई 2019 में हाफिज सईद को गिरफ्तार किया था. अमेरिका ने आतंकी हाफिज सईद पर एक करोड़ डॉलर का इनाम रखा हुआ है. यूनाइटेड नेशंस ने भी हाफिज सईद को आतंकी घोषित हुआ हुआ है. मुंबई हमलों के पीछे इसी का हाथ था जिसमें 166 आम लोगों की मौत हो गई थी.
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