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सुप्रीम कोर्ट ने अपनाया बुलडोजर एक्शन पर सख्त कदम, बोले- सरकार के लिए जोरदार तमाचा

बुलडोजर एक्शन को लेकर इस वक्त चर्चा जोरों पर चल रही है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बुलडोजर एक्शन पर फैसला लिया गया है। कोर्ट की ओर से ये कहा गया है कि राज्य और उसके अधिकारी मनमाने कदम बिल्कुल भी नहीं उठ सकते हैं।

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By Tarun Yadav | Delhi, Delhi | खबरें - 13 November 2024

बुलडोजर एक्शन को लेकर इस वक्त चर्चा जोरों पर चल रही है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बुलडोजर एक्शन पर फैसला लिया गया है। कोर्ट की ओर से ये कहा गया है कि राज्य और उसके अधिकारी मनमाने कदम बिल्कुल भी नहीं उठ सकते हैं।  फैसले के बाद बीजेपी के तमाम विरोध दलों की प्रतिक्रियाएं आ रही है। इस बीच नगीना सांसद चंद्रशेखऱ आदाज ने प्रतिक्रिया दी है। 


कोर्ट के फैसले को लेकर आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखऱ आजाद ने अपनी बात में कहा, "ये भाजपा की उत्तर प्रदेश की सरकार को जोरदार तमाचा है कि बिना दोषी सिद्ध हुए या कोर्ट के निर्णय के आप किसी का घर नहीं गिरा सकते हैं। मैं इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करता हूं।" वहीं, इस मुद्दे पर बात करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने अपनी बात में कहा, "निश्चित तौर पर सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का हम सब स्वागत करते हैं और इसके लिए हम उनका धन्यवाद भी देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जैसा कहा कि दोषी साबित होने के बाद भी घर नहीं गिराया जा सकता है क्योंकि उस घर में रहने वाले अन्य परिजन दोषी नहीं हैं। हम दिल की गहराईयों से सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत करते हैं।"


कांग्रेस ने साधा जमकर निशाना


बात नहीं तक नहीं थमी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आइना दिखाने का काम किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने पूरी तरह से कानून को प्राथमिकता दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि दोषी और आरोपी को सजा दी जाए न कि उसके परिवार को। मैं आशा करती हूं कि उत्तर प्रदेश की और तमाम भाजपा की सरकारें इसका अनुसरण करते हुए ये कुकृत्य को बंद करेंगी।"


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