मानहानि केस में राहुल गांधी को मिली जमानत, 13 अप्रैल को होगी सुनवाई

आपराधिक मानहानि मामले में सूरत की सत्र अदालत ने सोमवार को राहुल गांधी को 15 हजार रुपये के मुचलके पर 13 अप्रैल तक के लिए जमानत दे दी.

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आपराधिक मानहानि मामले में सूरत की सत्र अदालत ने सोमवार को राहुल गांधी को 15 हजार रुपये के मुचलके पर 13 अप्रैल तक के लिए जमानत दे दी. राहुल ने दो अर्जी दाखिल की थी. एक सजा पर रोक के लिए जो नियमित जमानत के लिए जरूरी है. दूसरा वाक्य को रद्द करना है. पहली अर्जी पर 13 अप्रैल और दूसरी की 3 मई को सुनवाई होगी. निचली अदालत ने उन्हें दो साल की सजा सुनाई थी.

राहुल की सांसद को बहाल

कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता का पक्ष जाने बिना सुनवाई नहीं की जा सकती है. ऐसे में कोर्ट ने याचिकाकर्ता और बीजेपी नेता पूर्णेश मोदी को नोटिस जारी किया है. उन्हें 10 अप्रैल तक जवाब देना है. अगर सजा पर रोक लगाई जाती है तो राहुल की सांसद को बहाल किया जा सकता है.

दिल्ली से सूरत रवाना

राहुल के दिल्ली से सूरत रवाना होने से पहले सुबह 10.30 बजे सोनिया गांधी उनसे मिलने पहुंचीं. 1 घंटे बाद राहुल सूरत के लिए निकल गया. राहुल के अलावा प्रियंका गांधी राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश के सीएम भी सूरत आए. राहुल के आने से पहले राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की.

कांग्रेस पर निशाना

केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पर निशाना साधा. रिजिजू ने कहा- जब आपका ट्रायल चला तो आपने अपील क्यों नहीं की. अदालत द्वारा आपको दोषी ठहराए जाने के बाद आप यह नाटक कर रहे हैं. यह केवल कोर्ट पर दबाव बनाने के लिए है. कांग्रेस पार्टी पूरे परिवार को देश से ऊपर मानती है.


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