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पेटीएम पर छाया ख़तरे का बादल आरबीआई ने पेटीएम बैंक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. आरबीआई ने पेटीएम बैंक को नए कस्टमर जोड़ने के लिए मना किया है. वहीं कई मुख्य धाराएं भी लगाई है.
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आरबीआई ने पेटीएम पर लगाई मुख्य धाराएं
भारतीय रिज़र्व बैंक ने अन्य बातों के साथ-साथ मुख्य धाराएं लगाई है. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35A के तहत, पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को तत्काल प्रभाव से, नए ग्राहकों को शामिल करने पर रोक लगाने का निर्देश दिया है. इसके अलावा आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक को आईटी सिस्टम का व्यापक सिस्टम ऑडिट करने के लिए एक आईटी ऑडिट फर्म भी नियुक्त करने का भी निर्देश दिया गया है. मिली जानकारी के अनुसार, आरबीआई ने अपने आदेश में कहा है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड अब नए ग्राहकों को आईटी लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा के बाद आरबीआई से अनुमति मिल जाने के बाद ही जोड़ सकेगा.
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पेटीएम ने दी गलत जानकारी
आपको बता दें कि, आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के सुपरविजन के दौरान ऐसी बातें पाई है जिसे लेकर चिंता जाहिर की गई है. पेटीएम पेमेंट बैंक ने RBI को फाइनल सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन के लिए एक एप्लिकेशन भेजा था, जिसकी जांच करने पर पाया गया की पेटीएम PPBL ने जो जानकारियां दी थीं, वह कंपनी की सही स्थिति को नहीं दर्शाता है.
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