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OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए सरकार की सख्ती, आपत्तिजनक कंटेंट पर जारी की एडवाइजरी
केंद्र सरकार ने OTT प्लेटफॉर्म्स पर अश्लील जोक्स और आपत्तिजनक कंटेंट को लेकर सख्त कदम उठाते हुए एडवाइजरी जारी की है। हाल ही में समय रैना के शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ पर रणवीर इलाहाबादिया की विवादित टिप्पणी के बाद यह मामला सुर्खियों में आया था। इस विवाद के कारण महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस समेत कई राजनेताओं ने कड़ी आपत्ति जताई, जिसके बाद शो से जुड़े कई लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर फटकार लगाई।
एडवाइजरी में क्या कहा गया है?
सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने OTT प्लेटफॉर्म्स को आईटी नियम-2021 के तहत आचार संहिता का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। इसके तहत:
- प्लेटफॉर्म्स को ऐसा कंटेंट प्रकाशित करने से बचना होगा जो भारतीय कानूनों के अनुसार अनुचित है।
- उम्र-आधारित वर्गीकरण (Age Classification) का सख्ती से पालन करना होगा।
- डिजिटल मीडिया पर दिखाए जाने वाले कंटेंट को रेगुलेट करने के लिए सख्त कदम उठाने होंगे।
OTT प्लेटफॉर्म्स के मौजूदा नियम क्या हैं?
फरवरी 2021 में सरकार ने इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (इंटरमीडियरी गाइडलाइंस और डिजिटल मीडिया एथिकल कोड) नियम, 2021 लागू किए थे। इन नियमों के तहत OTT प्लेटफॉर्म्स को:
✔ स्व-नियमन (Self-Regulation) अपनाना होगा।
✔ उम्र-आधारित कंटेंट कैटेगराइजेशन का पालन करना अनिवार्य होगा।
✔ तीन-स्तरीय शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित करनी होगी।
नियमों का उल्लंघन करने पर क्या कार्रवाई होगी?
अगर कोई OTT प्लेटफॉर्म इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो सरकार आईटी एक्ट 2000 की धारा 67, 67A और 67B के तहत कार्रवाई कर सकती है।
🔴 पहली बार उल्लंघन पर 3 साल तक की सजा और 5 लाख रुपये तक का जुर्माना।
🔴 दोबारा उल्लंघन पर 5 साल तक की सजा और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना।
सरकार ने पहले भी दिखाई सख्ती
मार्च 2024 में, सरकार ने 18 OTT प्लेटफॉर्म्स, 19 वेबसाइट्स, 10 ऐप्स और 57 सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया था। इन प्लेटफॉर्म्स पर अश्लील और आपत्तिजनक कंटेंट प्रसारित करने का आरोप था।
OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए सख्त नियम लागू होने से डिजिटल मीडिया पर नियंत्रण बढ़ेगा और अनुचित कंटेंट पर रोक लगेगी।
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