मुख्तार अंसारी को साढ़े पांच साल की सजा, कोर्ट ने सुनाया फैसला

माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ गई हैं. वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया है.

मुख्तार अंसारी
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माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ गई हैं. वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया है. मामला कोयला कारोबारी महावीर रूंगटा को धमकी देने का है. महावी रूंगटा कोयला कारोबारी नंद किशोर रूंगटा के भाई हैं. नंद किशोर रूंगटा की हत्या कर दी गई. आरोप है कि मुख्तार अंसारी ने पैसों के लिए नंद किशोर रूंगटा का अपहरण कर लिया.

मुख्तार अंसारी दोषी

जानकारी के मुताबिक फिरौती वसूलने के बावजूद नंद किशोर रूंगटा की हत्या कर दी गयी. महावीर रूंगटा ने वाराणसी के भेलूपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था. अब कोर्ट ने महावीर रूंगटा को धमकी देने के मामले में मुख्तार अंसारी को दोषी ठहराया है और सजा का ऐलान किया है. कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को साढ़े पांच साल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने मुख्तार अंसारी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

गैंगस्टर का मामला दर्ज 

दरअसल, मामला साल 2009 का है, जब करंडा थाना क्षेत्र के सबुआ गांव में कपिलदेव सिंह की हत्या कर दी गई थी, जिस पर मीर हसन ने साल 2009 में ही मुहम्मदाबाद थाना क्षेत्र में मुख्तार अंसारी के खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कराया था. जिस पर 2 जून 2010 को गाजीपुर के करंडा थाने में गैंगस्टर का मामला दर्ज किया गया था. मुख्तार अंसारी के खिलाफ धारा 302, 307 और 120 बी गैंगस्टर के तहत मामला दर्ज किया गया था। मामले में कोर्ट ने मुख्तार के सहयोगी सोनू यादव को 5 साल की कैद और 2 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी.

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