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बेटियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने की योजना है. सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इसके लिए सरकार मौजूदा कानून कानूनों में संशोधन करेगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2020 को लाल किले से अपने संबोधन में इसका जिक्र किया था. उन्होंने कहा था कि बेटियों को कुपोषण से बचाने के लिए जरूरी है कि उनकी शादी सही समय पर हो.
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वर्तमान कानून के अनुसार, देश में विवाह की न्यूनतम आयु पुरुषों के लिए 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष है. अब सरकार बाल विवाह निषेध अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम और हिंदू विवाह अधिनियम में संशोधन करेगी. जया जेटली की अध्यक्षता वाली टास्क फोर्स ने NITI Aayog में इसकी सिफारिश की थी.
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नीति आयोग के सदस्य डॉ वीके पॉल भी इस टास्क फोर्स के सदस्य थे. इनके अलावा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मिशन, महिला एवं बाल विकास, उच्च शिक्षा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता मिशन के सचिव तथा न्याय एवं कानून मंत्रालय के विधेयक विभाग टास्क फोर्स के सदस्य थे.
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