सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को राहत, शर्तों के आधार पर मिलेगी जमानत

दिल्ली शराब घोटाले मामले में जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से आज बड़ी राहत मिली है।

अरविंद केजरीवाल
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दिल्ली शराब घोटाले मामले में जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से आज बड़ी राहत मिली है। कोर्ट की तरफ से सीएम को अंतरिम जमानत दी गई है। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल सीएम के पद पर बने रहेंगे या नहीं इस बात पर भी सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाया है। अरविंद केजरीवाल के लिए आज का दिन बहुत ही खास है जब उन्हें देश की बड़ी अदालत से राहत मिली है।

दालत का अहम फैसला

सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जमानत मिलने के साथ ही दूसरा बड़ा फैसला भी लिया गया है। अदालत ने कहा है, "अरविंद केजरीवाल नेता और दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री है यह एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली पद होता है।" कोर्ट का कहना है कि, "इस संबंध में हम कोई निर्देश नहीं देंगे।"

जमानत पर लगी थी रोक

मनी लांड्रिंग के मामले में परिवर्तन निदेशालय ने मुख्यमंत्री को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। इसके बाद 20 जून को ट्रायल कोर्ट ने उन्हें एक लाख रुपए के पर्सनल बॉन्ड पर जमानत दी थी। इसके बाद परिवर्तन निदेशालय ने अगले ही दिन हाईकोर्ट में चुनौती दी। इस तरह से अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर रोक लगा दी गई थी।

आधार पर मिली जमानत

अरविंद केजरीवाल को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है। कहा गया है कि , 50 हजार रूपए का जमानत बॉन्ड देना होगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री कार्यालय और दिल्ली सचिवालय का दौरा नहीं करेंगे। यह भी शर्त रखी गई की आधिकारिक फाइलों पर मुख्यमंत्री अपने हस्ताक्षर नहीं करेंगे। सीएम केजरीवाल वर्तमान समय के किसी भी केस में अपनी टिप्पणी नहीं देंगे। इसके अलावा वह गवाहों से बातचीत भी नहीं करेंगे।

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